आदेश
1998 में लोकसभा आम चुनाव के समय 16 जनवरी, 1998 को जारी निर्वाचन के आदेश के तहत सरकारी टेलीविजन और रेडियो के मुक्त उपयोग के जरिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सुविधा देने की नई पहल शुरू की गई थी। 1998 के विधानसभाओं तथा 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा आम चुनावों के सम्बंध में भी इस योजना को लागू किया गया।
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में ‘चुनाव और अन्य सम्बंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003’में संशोधन तथा उसके अनुरूप अधिसूचित नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रचार करने का प्रावधान किया गया। लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 39ए के तहत अधिकारों के उपयोग के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी प्रसारण मीडिया को अधिसूचित किया गया। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि प्रसार भारती निगम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए समय प्रदान किया जाएगा।
योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
1. झारखंड मुख्यालय में आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों से यह सुविधा उपलब्ध होगी तथा झारखंड में स्थित अन्य स्टेशन इसका प्रसारण करेंगे।
टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट के लिए समय आवंटनः
2. झारखंड में दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी क्षेत्रीय केन्द्रों के जरिए प्रत्येक राष्ट्रीय दल और मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दलों को बुनियादी तौर पर 45 मिनट का समय दिया जाएगा।
3. झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में राजनीतिक दलों द्वारा मतदान प्रदर्शन के आधार पर दलों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
4. ब्रॉडकास्ट के एकल सत्र में किसी भी दल को 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा।
ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट की तिथिः
5. ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट की अवधि मतदान के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन तथा प्रत्येक चरण के मतदान के पहले दो दिन के बीच होगी।
6. निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रसार भारती निगम ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट के लिए वास्तविक तिथि और समय का फैसला करेगा। यह दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उपलब्ध वास्तविक प्रसारण समय के मद्देनजर तकनीकी आधार पर तय किया जाएगा।
प्रतिलिपियों को अग्रिम रूप से देना होगाः
7. टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि वे प्रतिलिपियां और रिकॉर्डिंग अग्रिम रूप से जमा करें। राजनीतिक दल अपने खर्चे पर स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे, जो प्रसार भारती निगम या दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इनकी रिकॉर्डिंग दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो में अग्रिम आग्रह के आधार पर की जा सकती है। ऐसे मामलों में इनकी रिकॉर्डिंग राज्य राजधानी तथा दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा निर्धारित समय पर अग्रिम रूप से की जाएगी।
पैनल चर्चा और बहसः
8. राजनीतिक दलों द्वारा ब्रॉडकास्ट के अतिरिक्त प्रसार भारती निगम, दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों में अधिकतम दो पैनल चर्चाओं और/या बहसों का आयोजन करेगा। ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है।
9. भारत निर्वाचन आयोग, प्रसार भारती निगम के परामर्श से ऐसे पैनल चर्चाओं और बहसों के लिए संयोजकों के नामों का स्वीकृति देगा।
टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट के लिए दिशा-निर्देशः
10. दूरदर्शन/आकाशवाणी पर होने वाले टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट में निम्नलिखित को अनुमति नहीं है-
- अन्य देशों की आलोचना
- धर्म या समुदायों पर आक्रमण
- अश्लील या अपमानजनक बातों को अनुमति नहीं
- हिंसा भड़काने को अनुमति नहीं
- न्यायालय की अवमानना करने को अनुमति नहीं
- राष्ट्रपति और न्यायपालिका की निष्ठा को आरोपित करने की अनुमति नहीं
- देश की एकता, सम्प्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं
- किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर आलोचना करने की अनुमति नहीं
दलों के लिए समय सूचक वाउचरः
11. पांच-पांच मिनट के वाउचर दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक वाउचर में एक से चार मिनट का समय आवंटित होगा। दलों को छूट है कि वे अपनी सुविधा से सभी वाउचरों का समायोजन कर सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को आवंटित समय का विवरण संलग्न है।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019
दूरदर्शन/आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों/राज्य राजधानी केन्द्रों पर राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों को आवंटित समय
राज्य का नाम | राष्ट्रीय/राज्य दल का नाम | आवंटित समय
(मिनट में) |
समय वाउचरों की संख्या | ||
ब्रॉडकास्ट | टेलीकास्ट | ब्रॉडकास्ट | टेलीकास्ट | ||
झारखंड | एआईटीसी
|
48 | 48 | 9 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3 मिनट) | 9 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3 मिनट) |
बीएसपी | 57 | 57 | 11 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (2मिनट) | 11 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (2मिनट) | |
बीजेपी | 248 | 248 | 49 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3मिनट) | 49 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3मिनट) | |
सीपीआई
|
51 | 51 | 10 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (1मिनट) | 10 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (1मिनट) | |
सीपीआई (एम)
|
48 | 48 | 9 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3मिनट) | 9 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3मिनट) | |
आईएनसी
|
113 | 113 | 22 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3मिनट) | 22 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3मिनट) | |
एनसीपी | 47 | 47 | 9 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (2मिनट) | 9 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (2मिनट) | |
एनपीपी
|
45 | 45 | 9 (5 मिनट प्रत्येक) | 9 (5 मिनट प्रत्येक) | |
एजेएसयूपी | 69 | 69 | 13 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (4मिनट) | 13 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (4मिनट) | |
जेएमएम | 178 | 178 | 35 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3मिनट) | 35 (5 मिनट प्रत्येक) +1 (3मिनट) | |
जेवीएम | 110 | 110 | 22 (5 मिनट प्रत्येक) | 22 (5 मिनट प्रत्येक) | |
आरजेडी | 65 | 65 | 13 (5 मिनट प्रत्येक) | 13 (5 मिनट प्रत्येक) | |
कुल | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
राजनीतिक दलों की सूची (झारखंड)
क्र.सं. | संक्षिप्त नाम | दर्जा | दल का नाम |
1 | एआईटीसी | राष्ट्रीय दल | ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस |
2 | बीएसपी | राष्ट्रीय दल | बहुजन समाज पार्टी |
3 | बीजेपी | राष्ट्रीय दल | भारतीय जनता पार्टी |
4 | सीपीआई | राष्ट्रीय दल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी |
5 | सीपीआई (एम) | राष्ट्रीय दल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
6 | आईएनसी | राष्ट्रीय दल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | एनसीपी | राष्ट्रीय दल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
8 | एनपीपी | राष्ट्रीय दल | राष्ट्रीय पीपल्स पार्टी |
9 | एजेएसयूपी | राज्य दल | ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी |
10 | जेएमएम | राज्य दल | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
11 | जेवीएम | राज्य दल | झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) |
12 | आरजेडी | राज्य दल | राष्ट्रीय जनता दल |