मीडिया हाउस 18 ता.सोनभद्र-अपर श्रम आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, पिपरी सरजू राम ने जानकारी देते हुए बताया कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकांं के द्वारा निकटतम श्रम कार्यालय में अपना पंजीयन तीन वर्ष के लिए 80 रूपये का शुल्क जमा करके कराया जा सकता है तथा पंजीकृत श्रमिकगण तीन वर्षों के लिए मात्र 60 रूपये का शुल्क जमा करके तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिक अनेक योजनाओं का हितलाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर प्रस्तुत करना होगा। निर्माण श्रमिक अपना पंजीयन, नवीनीकरण, योजनाओं में आवेदन करने की कार्यवाही जन सेवा केंन्द्रों में भी करा सकते हैं। उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी शुल्क, रकम या धनराशि देय नहीं है। उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकांं को 3000 प्रति वर्ष की चिकित्सा सहायता। महिला पंजीकृत निर्माण श्रमिक को प्रसव होने पर तीन माह का न्यूनतम वेतन व एक हजार चिकित्सा बोनस, गर्भपात होने पर 6 सप्ताह का न्यूनतम वेतन, नसबन्दी कराने पर दो सप्ताह का न्यूनतम वेतन। पुरूष पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसव होने पर छः हजार की सहायता राषि दो किष्तों में देय है। पुत्र का जन्म होेने पर 15 हजार प्रति वर्ष, पुत्र का जन्म होने पर 12 हजार प्रति वर्ष दो वर्षों तक। परिवार में जन्मी प्रथम पुत्री को 25 हजार की एफडी, दिव्यांग पुत्री को 50 हजार की एफ0डी0 जिसका नकदीकरण उसके वयस्क होने पर प्राप्त किया जा सकेगा। संत रविदास षिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों की पुत्र/पुत्रियों को कक्षा एक से उच्चतर पाठ्यक्रमों तक 150 से दो हजार प्रतिमाह तक की छात्रवृत्ति। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुत्रियों के विवाह हेतु 55 हजार, अंतर्जातीय विवाह के लिए 61 हजार तथा सामूहिक विवाह हेतु 65 हजार की सहायता। आवास सहायता के अंतर्गत आवास बनाने हेतु 1 लाख, आवास मरम्मत हेतु 15 हजार तथा शौचालय बनवाने हेतु 12 हजार की सहायता। गंभीर बमारी सहायता योजना के अंतर्गत कतिपय गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु शत-प्रतिषत प्रतिपूर्ति। महात्मा गांधी पेंषन योजना के अंतर्गत 10 वर्ष तक निरन्तर अंषदान जमा करने के बाद साठ वर्ष की उम्र के बाद आजीवन एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंषन। मृत्यु एवं विकलांगता योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु होने पर 5 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, कार्य स्थल पर कार्य करते समय घटित दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी अपंगता पर 3 लाख, कार्य स्थ पर कार्य करते समय दुर्घटना के कारण आंषिक स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख, कार्यस्थल से इतर स्थायी पूर्ण अपंगता पर 2 लाख, कार्य स्थल से तर अस्थायी आंषिक अपंगता होने पर एक लाख तथा गैर-पंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटनावष मृत्यु होने पर 50 हजार की सहायता। अन्त्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर 25 हजार की अन्त्येष्टि सहायता किये जाने का प्राविधान है।
