■तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले 1 वर्ष तक के लिए झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया
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■चलान से 2000/- रू का अर्थदन्ड वसूली
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मीडिया हाउस 09 मई बोकारो :- पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा के निर्देशानुसार शनिवार को बोकारो शहरी क्षेत्र के सेक्टर-12 एवं बारी कॉपरेटिव कॉलोनी में थाना प्रभारी उज्ज्वल कुमार के नेतृत्व में छापामारी की गई।
●चलान से 2000/- रू का अर्थदन्ड वसूली की गई- छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा सेक्टर-12 एवं बारी कॉपरेटिव कॉलोनी क्षेत्रों में कुल 10 दुकानों में छापामारी की गई तथा चालान भी काटा गया। चलान से 2000/- रू का अर्थदन्ड वसूली की गई। साथ ही छापामारी के दौरान प्रतिबंध के बावजूद राशन की दुकानों में सिगरेट एवं गुटखा आदि बेचते हुए पाए गए उन्हें थाना प्रभारी के द्वारा सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि दुबारा गलती ना करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
●तम्बाकु उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई का प्रावधान:-लाकडाउन के दौरान सरकार ने तंबाकु उत्पाद बेचने व इसके सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ तम्बाकु उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकट, पूर्णरोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो- उस व्यक्ति को छः मास अवधी तक का कारावास अथवा रू0 200/- (दो सौ) तक के जुर्माना का प्रावधान है।
●तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले 1 वर्ष तक के लिए झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया:- जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा0 एन0 पी0 सिंह ने बताया कि झारखंड में पूर्ण रूप से तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले 1 वर्ष तक के लिए झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास, मुसाफिर, मधु, विमल, पान बहार, सेहरत, पान पराग प्रीमियम पान मसाला आदि शामिल है। इन सभी दुकानदारों के अलावा किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल जैसे सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करते कोई पाए जाते हैं या थूकते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत कार्रवाई करने को कहा है।
●11 ब्रांड के पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी अधिनियम, 2006 मानक पर खरे नही उतरे, लगा प्रतिबंध :- डा0 एन0 पी0 सिंह ने बताया की मैग्निशियम कार्बोनेट से हार्ट संबंधी रोग होने की संभावना अधिक होती है। 11 ब्रांड के पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी अधिनियम, 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 एवं संबंन्धित थाना के छापामारी दस्ता दल के सदस्य शामिल थे।