मीडिया हाउस 06 जून बोकारो :- केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 01 जून से 30 जून, 2020 तक कोविड-19 की रोकथाम हेतु पूरे देश मे लॉकडाउन (तालाबंदी) की गई है। उक्त तालाबंदी के आलोक में एवं कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु साथ ही साथ शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने, संक्रमण को रोकने तथा जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी चास शशिप्रकाश सिंह के द्वारा सम्पूर्ण चास अनुमण्डल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाया गया है। जो यह धारा आगामी 30 जून, 2020 के अपराह्न तक लागू रहेगा।
■ धारा 144 निषेधाज्ञा के अंतर्गत :-
◆ 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा कोई भी व्यक्ति ना भी लगाए और ना ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे।
◆ अति आवश्यक ना हो तो अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिला, 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लॉक डाउन की अवधि में घर से बाहर निकलना वर्जित है।
◆ लॉक डाउन के अवधि में आवश्यक कार्यों को छोड़कर अपराहन 09:00 बजे से पूर्वाहन 05:00 बजे तक किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत गतिविधि पूरी तरह वर्जित है।
◆ सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में घर से बाहर निकलते समय एवं सभी सार्वजनिक कार्य स्थल पर व्यक्तियों को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
◆ सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन, पान, गुटका इत्यादि खाने व थूकना वर्जित है।
◆ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय/ प्रतिष्ठान को प्रतिबंधों से बाहर रखा जाएगा जैसे :–
*विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी, कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डे, एवं बस अड्डा के लिए परिवहन, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आई.टी. आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, दवा दुकान , चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पाद की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां। उत्पादन एवं निर्माण इकाइयों निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उपायुक्त महोदय से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपनी गतिविधियां चालू रख सकते हैं। इन सभी इकाइयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।*
◆ ऐसे व्यक्ति जो विदेश एवं दूसरे राज्यों से आए हैं या जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है। वे अगले 14 दिन तक अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रहेंगे।
◆ यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण मेडिकल सलाह के तहत इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी में या आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा गया है, तो वे बिना अनुमति के क्वारंटाइन या आइसोलेशन केंद्र से बाहर नही निकलेंगे।
◆ कोई भी प्राइवेट लेबोरेट्री कोविड-19 का सैम्पल टेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे सभी सैम्पल को जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है, वहीं भेजेंगे।
◆ कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सैम्पल लेने में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।
◆ स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा कोविड-19 के उपचार संबंधी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।
◆ कोई भी व्यक्ति को कोविड-19 का अफवाह नही फैलाएंगे और न ही अफवाह फैलाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
◆ किसी भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के कोविड-19 के संबंध में Unauthenticated सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे।
◆ उपर्युक्त निर्णयो के उलंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठानों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188, धारा 269, धारा 270 धारा 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दण्डनीय होंगे। (धारा 188 के अंतर्गत छः माह का कारावास या एक हजार रुपये तक के आर्थिक दण्ड या दोनो से दण्डित दंडित करने का प्रावधान है)
■ धारा 144 निषेधाज्ञा लागू नही रहेगा- यह आदेश कार्यविधि के दौरान 5 या उससे अधिक सरकारी सेवक/ मीडिया कर्मी/ स्वास्थ्यकर्मी/ आपदा राहत सम्बन्धित अनुमति प्राप्त स्वयंसेवी संस्था के कर्मी पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में शव यात्रा हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।