मीडिया हाउस न्यूज ऐजेन्सी 25ता.सोनभद्र- अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के नगर पालिका परिषद एवं समस्त नगर पंचायत-घोरावल, चुर्क-घुर्मा, चोपन, ओबरा, रेनुकूट, पिपरी एवं दुद्धी में पी0एम0 स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी0एम0 स्वनिधि) योजना को लागू किया गया है। लाभार्थी पात्रता की शर्ते स्वरोजगार करने के लिए ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी जानकारी दी गयी है।
उन्होंने बताया कि समस्त पटरी दुकानदारों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आनलाईन आवेदन करना होगा। जिसके लिये सम्बन्धित नगर निकाय अथवा डूडा से सम्पर्क किया जा सकता है। 24 मार्च, 2020 के पूर्व नगर निकायों में ठेला, पटरी दुकानदार, रेहणी एवं गुमटी में रोजगार करने वाले समस्त दुकानदार। नगर पंचायत के आस-पास निवासरत ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो नगर में आकर इस तरह का रोजगार करते हैं और शायंकाल अपने गृह स्थान को चले जाते हैं, ऐसे लोगों को 10 हजार का ऋण बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थी को 01 वर्ष के अन्दर ब्याज सहित मूलधन वापस करना होगा। समय से ऋण वापसी करने वाले लाभार्थी को पुनः ऋण की सुविधा प्रदान की जायेगी। लाभार्थी को समय से अथवा समय के पूर्व ऋण का भुगतान करने पर 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा।
