मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 18ता.सोनभद्र-अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल उनके पुत्र सत्येंद्र कुमार समेत चार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश राबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दिया है। यह आदेश एक महिला द्वारा धारा 156(3) में दाखिल वाद की सुनवाई के दौरान प्राथमिक साक्ष्य पाए जाने पर दिया गया है।
राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कम्हारडीह गांव की गीता देवी पत्नी अमरनाथ मौर्य ने सीजेएम न्यायालय में वाद दाखिल किया था। वादी के मुताबिक 21 मई को उसका पुत्र सत्येंद्र कुमार कूसीडौर गांव निवासी मनीष पटेल के पोल्ट्री फार्म पर काम करने गया था। अपराह्न ढाई बजे उसका पुत्र काफी डरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी को बताया कि मनीष पटेल से मजदूरी के संबंध में विवाद हो गया है। वह जल्दी घर वापस आएगा। इसके बाद सवा चार बजे कम्हारडीह निवासी संदीप पुत्र विजय बहादुर अपने मोबाइल से उसके छोटे पुत्र पंकज के मोबाइल पर फोन कर बताते है कि सतेंद्र को लोढ़ी जिला अस्पताल लेकर हैं। जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे मौके पर मनीष पटेल, अपना दल एस के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल, राजू पटेल व संदीप मौजूद थे। उसके पति डाक्टर को अंदर बुलाने के लिए गए उसी वक्त इन लोगों ने शव को गाड़ी से नीचे फेंककर फरार हो गए। पीड़िता के पुत्र सतेंद्र के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद थे। उसके पुत्र की हत्या की गई है। हत्या को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई और शव को जिला अस्पताल ले गए। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई थी। कार्रवाई करने की बजाए पुलिस ने उसके पति को ही कोतवाली में बैठा लिया और डरा धमकाकर सादे कागज पर अंगूठा लगवा कर छोड़ दिया। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी 22 मई को शिकायत किया गया था लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के माध्यम से दाखिल वाद में सत्यनारायण पटेल, मनीष पटेल, राजू पटेल व संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया गया है। फाइल फोटो