छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय द्वारा लिंक बैंक खाते में प्रेषित किया गया है।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

मीडिया हाउस न्यूज़ एजेंसी 12ता.सोनभद्र-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 के निर्देशानुसार जनपद के समस्त दशमोतर शिक्षण संस्थान (कक्षा-11-12 एवं 11-12 को छोड़कर) के अन्य दशमोतर कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत- कक्षा-11-12 के वे छात्र-छात्राएं जिनके गत कक्षा का प्राप्तांक 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिका है, ऐसे पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय द्वारा उनके आधार लिंक बैंक खाते में प्रेषित किया गया है। कक्षा-11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के ऐसे पात्र छात्र/छात्राएं जिनके गत कक्षा का प्राप्तांक 65.20प्रतिशत अथवा उससे ऊपर है, कुछ छात्र/छात्राओं को छोड़कर शेष को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान निदेशालय द्वारा उनके आधार लिंक बैंक खाते में प्रेषित किया गया है। उक्त किये गये भुगतान के प्रथम चरण में 75 प्रतिशत की मेरिट कट-आफ तक के छात्रों को एस0एन0ए0 में उपलब्ध धनराशि से भुगतान की कार्यवाही की गयी थी, जिसमें से कतिपय पात्र छात्र-छात्राओं जिनकी मेरिट कट-आफ 75 प्रतिशत या उससे अधिक की होगी और यदि उनकी धनराशि अभी तक अप्राप्त होगी मो भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से लाभान्वित कराये जाने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी। भारत सरकार से वर्ष-2022-23 में प्राप्त धनराशि की भुगतान के सम्बन्ध में राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ एस0एन0ए0 के माध्यम से भुगतान के सम्बन्ध में बेनीफिसरी फाइल पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर भेजी गयी है, जिनका रिस्पान्स प्राप्त होने पर नियमानुसार निदेशालय द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। सूचना छात्र हित में जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थान के प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल को इस निर्देश के साथ कि उक्त से अवगत होते हुए आप अपने-अपने शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एवं जिज्ञासु छात्र/छात्राओं को अवगत कराते हुए उक्त सूचना को शिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित किया जाये।

सोनभद्र-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने अवगत कराया है कि निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 03 जून, 2022 द्वारा उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालन तथा मानसिक चिकित्सालय/आश्रय गृह उपचारित एवं ठीक हुए बेघर व्यक्तियों के लिए हाॅफ व होम/लाॅग स्टे होम के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं जो कि इस तरह के संस्थाओं का संचालन कर रही है, अपना प्रस्ता 30 जून, 2023 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में उपलब्ध करायें।

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