नगर निकाय चुनाव-मतदान को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने के लिए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो-जिलाधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 6ता.सोनभद्र-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद से निर्गत सार्वजनिक सूचना के आधार पर जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 सम्पन्न कराये जा रहे है। मतदान 11 मई 2023 को होना निर्धारित है, मतदान को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने के लिए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। मतदान स्थल के अन्दर पहले से लगे ऐसे किसी भी फोटो अथवा चित्र को जिसका सम्बन्ध किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से हो या जिसे मतपत्र के किसी चुनाव चिन्ह से जोड़ा जा सके, तुरन्त हटवा दें। मतदान स्थल के आसपास 100 मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाए और न ही किसी मतदाता से मतों की संयाचना की जाए। मतदान केन्द्र के चारों ओर 100 मीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह तथा मुद्रित पर्चे यथास्थान लगा दें। यह संकेत एवं पर्चे पृथक, से दिए जाएंगे। मतदान स्थल की 100 मीटर की परिधि में यदि किसी उम्मीदवार या किसी दल के प्रचार प्रसार के नारे या पोस्टर, चिन्ह तथा बैनर आदि हो तो उन्हें साफ/हटवाकर जब्त कर लिया जाए और मतदान के दिन ऐसे किसी चिन्ह नारे, पोस्टर, फोटो चित्र या बैनर का प्रदर्शन इस परिधि में न करने दिया जाए जिसका सम्बन्ध किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से हो, मतदान स्थल और उसके 100 मीटर की दूरी के अन्दर प्रबन्ध की पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग आफिसर) की होगी, तैनात की गई पुलिस उसके नियंत्रण मंे रहेगी, प्रत्येक मतदान स्थल के बाहर निम्नलिखित का प्रदर्शन प्रमुख रूप से किया जाए। उन्होंने बताया कि मतदान स्थल के अन्तर्गत आने वाले मतदान क्षेत्र व मतदाताओं की विशिष्टियों को बताने वाली सूचना (प्ररूप-14), चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति, जिसमे यथा सम्भव प्रत्येक उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह भी दर्शाये गए हों (प्ररूप-13), निर्वाचक नामावली की एक प्रति मतदान स्थल के बाहरी दीवार पर प्रदर्शित कर दी जाएगी ताकि मतदाता अपना नाम तथा क्रमांक देख सके। राज्य निर्वाचन निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को अपना कोई निर्वाचन बूथ स्थापित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे बूथ से मतदाताओं के लिए बाधा उत्पन्न होने, विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं में मुठभेड़ होने, और शान्ति व्यवस्था की समस्या पैदा होने से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और सुचारू रूप से निर्वाचन कराने में कई कठिनाइयाॅ पेैदा होती हैे। उम्मीदवार मतदान स्थल से सौ मीटर की परिधि के बाहर मतदाताओं को पहचान पर्चियाॅ वितरित करने के निमित्त अपने अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक मेज और दो कुर्सियों के साथ उन्हें धूप/वर्षा से बचाने के लिए ऊपर एक छाता या तिरपाल का एक टुकड़ा लगा सकते है। इन मेजों के चारों ओर भीड़ एकत्र नही होने देना चािहए। यदि आयोग के उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो मतदान स्थल के चारों ओर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे, मतदान स्थल के अन्दर बीड़ी, पान, गुटका, पानी की बोतल, मोबाईल फोन आदि ले जाना प्रतिबन्धित रहेंगें।