औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय एसीजेएम ने आर्म्स एक्ट में सज़ा सुनाई

मीडिया हाउस 25ता.औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम वन सौरभ सिंह ने सलैया थाना कांड संख्या -15/12,जी आर -843/12, टी आर -802/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है अभियोजन पदाधिकारी उमेश प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त शिवनंदन यादव शिवाबिगहा सलैया को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B) में दो साल की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया गया है तथा धारा 26 में दो साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पु.अ.नि.सलैया मो.साहुद अख्तर ने 29/04/12 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि कासमा थाना कांड संख्या -16/11 के अभियुक्त तपेश्वर भुइयां को गिरफ्तार करने पुलिस दल-बल के साथ जीप से
निकला था शिवा बिगहा से उतर नहर के पास जीप को आते देख नहर किनारे बेठा एक व्यक्ति दौड़ कर भागने लगा,पिछा कर तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के लुंगी के अंदर हाफ पैंट में एक देशी पिस्तौल और जिंदा गोली बरामद किया गया तब उसका परिचय लेकर नामजद करते हुए संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया तब से 28/09/12 तक जेल में बंद रहा।