लोक सभा सामान्य निर्वाचन-राबर्ट्सगंज-80 व विधान सभा-403 दुद्धी (उप निर्वाचन) हेतु तिथियां निर्धारित

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने अवगत कराया है की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 16 मार्च, 2024 द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम निर्गत किया गया है, जिसके अन्तर्गत 80-रावर्टसगंज (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 का निर्वाचन सप्तम् चरण में निर्धारित किया गया है, कार्यक्रम के समय-सारिणी निर्धारित की गयी है,

उन्होंने बताया की निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि 07 मई 2024 (मंगलवार) को, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम तिथि 14मई 2024 (मंगलवार) को, नाम निर्देशनों की संवीक्षा हेतु तिथि 15 मई 2024 (बुधवार) को, नाम वापसी हेतु अन्तिम तिथि 17 मई -2024 (शुक्रवार) को, मतदान की तिथि 01 जून 2024 (शनिवार) को, मतगणना की तिथि 04 जून,2024 (मंगलवार) को निर्धारित है, वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करा लिया जाये 06 जून,2024 (बृहस्पतिवार) को निर्धारित की गयी है, उक्त कार्यक्रम के अनुसार ही 80-रावर्टसगंज (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम 16 मार्च,2024 को घोषित करने के उपरान्त जनपद में धारा-144 एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा आवश्यक
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक सहकारी बैंक सहित या डाक घर में खोला जा सकता है, निर्वाचन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 10 हजार रूपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नगद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है, यह भी अवगत कराना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में स्टेट लेबल, बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंकों को यह निर्देश प्रचलित किये गये हैं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोगार्थ अलग से बैंक खाता खोलने क सुविध प्रदान करेंगंे एवं खाता खोलते समय 200 प्रतियों का चेकबुक भी उपलब्ध करायेंगें।

बेटियां बनती हैं सहारा नहीं होती है बोझ-जिला प्रोवेशन अधिकारी

वीडियो निगरानी टीम, लेखा टीम, उड़नदस्ता टीम की गयी सक्रिय
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु वीडियो निगरानी टीम, लेखा टीम, उड़नदस्ता टीम द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही निगरानी कार्य प्रारंभ किये गये हैं, निर्वाचन की घोषणा की तिथि से मतगणना की समाप्ति तक निर्वाचन अवधि के दौरान समस्त बैंकों द्वारा परिवहन हेतु Election Seizure Management System (ESMS) पोर्टल से जनरेट की जायेगी, जिसका उपयोग बैंकों के नजदीक परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों के संचालन हेतु किया जायेगा, उड़नदस्ता टीम के समस्त अधिकारी, वीडियो निगरानी टीम के समस्त अधिकारी, लेखा …

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु प्रिटिंग प्रेस मालिकों को जारी किये गये निर्देश।
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त प्रेस मालिक निर्वाचन से सम्बन्धित पोस्टर, पम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु ’’निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण’’ अनुदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि धारा-127(क) के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा एवं प्रिटिंग प्रेसों से धारा-127क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा जायेगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उपरोक्त धारा-127(क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा।

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