सोना तस्करी मामला : कोर्ट ने खारिज की अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका

बेंगलुरु, 27 मार्च (आईएएनएस)। बेंगलुरु की एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी।

उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज की गई है। इससे पहले आर्थिक अपराध के लिए विशेष अदालत और मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी राव को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया है कि अभिनेत्री ने सोना खरीदने के लिए हवाला लेनदेन के इस्तेमाल करने की बात को स्वीकार किया है।

अधिकारियों ने रान्या राव के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है, क्योंकि इससे अन्य वित्तीय अनियमितताओं का पता चलेगा।

अभिनेत्री के करीबी सहयोगी तरुण राजू मामले में दूसरे आरोपी हैं और उन्हें भी अपनी जमानत याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार है।

इस बीच, सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को रान्या राव से जुड़े तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में संलिप्तता के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। जैन को आगे की जांच के लिए चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

इससे पहले विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की ओर से पेश वकील मधु राव ने कहा कि तरुण और रान्या करीब 26 बार एक साथ दुबई की यात्रा कर चुके हैं। तरुण ने रान्या राव के बुक किए गए टिकट पर दुबई से हैदराबाद की यात्रा की। इसके अलावा, तरुण ने दुबई में रान्या राव को सोना दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव से भी सोना तस्करी मामले में पूछताछ की गई है।

55 अरब डॉलर की जीडीपी का भारत का लक्ष्य महत्वाकांक्षी, लेकिन प्राप्त किया जा सकता है : आईएमएफ

15 मार्च को कर्नाटक सरकार ने मामले के संबंध में डीजीपी के. रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया।

रान्या ने उच्चतम रैंक के अधिकारियों के लिए आरक्षित प्रोटोकॉल का लाभ उठाकर सुरक्षा जांच से बचने के लिए अपने सौतेले पिता राव के नाम का दुरुपयोग किया। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों की जांच से पता चला कि जैन कर्नाटक के बल्लारी जिले का रहने वाला एक आभूषण की दुकान का मालिक था।

पुलिस ने रान्या राव और उसके पूर्व प्रेमी तरुण राजू से पूछताछ की, जो पहले से ही हिरासत में हैं और साहिल से उनके संबंधों का पता चला, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। इस संबंध के आधार पर साहिल को आगे की पूछताछ के लिए चार दिनों की हिरासत में लिया गया।

–आईएएनएस

एमटी/सीबीटी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *