बोकारो जिले में उपायुक्त के निर्देश के बाद भी पौश इलाका में खुलेआम बेची जा रही है पटाखा।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 09ता०बोकारो। बोकारो जिले में बेधड़क पौश इलाका में सुप्रीम कोर्ट और बोकारो उपायुक्त के जारी दिशा-निर्देश के बाद भी खुलेआम भीड -भाड वाले जगहो पर पटाखे बेचे जा रहे है। दिपावली को लेकर बाजार में खासम -खास भीड देखी जा रही है लोग खरीदारी करने बाल बच्चों परिवर  संग जा रहे है वही ऐसे जगहो पर सिर्फ पटाखा बेचा ही नही जा रहा है ऐसे भीड भाड जगहो पर कई ऐसे पटाखा हाॅलसेलर दुकान भी है जो नियमों और आदेशों को ताक पर रखकर लोगो के जीवन से खिलवाड भी कर रही है। बता दें की चास का सदर बाजार जिसमें हर समय भीडभाड देखी जाती है उस सदर बाजार में लगभग दर्जनों पटाखे की हाॅलसेलर दुकाने है जो धड़ल्ले से सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री की जा रही है। जिले में उपायुक्त के आदेशों के बावजूद भी खुलेआम भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पटाखों की बिक्री और जिला प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई न करना सवालिया प्रश्न खडा कर रहा है की किसी प्रकार की कोई अगर अनहोनी हो जाय तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। बता दें की दिपावली पर पटाखा को लेकर आदेश जारी किया गया है की जिस शहर मे ज्यादा प्रदूषण का प्रकोप रहता है वहा दीपावली मे पटाखे नहीं जलाए इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है की बाकी दूसरे शहरों मे भी पटाखे कम से कम उपयोग करने है और ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते है। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने भी दीपावली पर पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जारी सुरक्षा- निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाए। प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित स्थल पर ही पटाखे की बिक्री करें। पटाखा बिक्री से पूर्व प्रशासन एवं अग्नि शामन विभाग से अनुमति व अनापति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लें। बाजार,सड़क के किनारे पेट्रोल पम्प, गैर गोदाम, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पटाखें की बिक्री ना करें। उन्हीं पटाखों की बिक्री करें जो स्वास्थ्य तथा वातावरण को प्रभावित न करें। ऐसे पटाखों की बिक्री न करें जिनकी ध्वनि स्तर की सीमा 125 डेसीबल से अधिक हो। विक्रय कार्य में नाबालिग/छोटे बच्चों को न लगायें।
पटाखों के पण्डाल में बिजली की वायरिंग किसी योग्य एवं प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से कराये एवं हमेशा आई0एस0आई मार्क के काॅपर के तार का ही प्रयोग करें,नंगे तारों पर अच्छी प्रकार से टेप लगा कर रखें।
पटाखों के पण्डाल में ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल,केरोसीन,पेट्रोल इत्यादि को एकत्र करके न रखें और न ही इनका प्रयोग करें। पटाखों के पण्डाल के आसपास पर्याप्त मात्रा में पानी,बालू एवं अग्निशमण यंत्र अनिवार्य रूप से रखें एवं इनका प्रयोग किस प्रकार करना है इसकी जानकारी आवश्य रखें। पटाखों के पण्डाल में प्रशिक्षित स्टाफ की देखरेख में प्राथमिक चिकित्सा किट अनिवार्य रूप से रखें। उपायुक्त ने जारी निर्देश मे यह भी कहा है की जो भी पटाखा विक्रेता उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं करेगा उन पर जिला प्रशासन द्वारा उचित एवं विधि सम्मत कारवाई की जायेगी।

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