राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 9 मई को, सचिव ने की पीसीएल अधिकारियों संग बैठक

मीडिया हाउस सोनभद्र – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के तत्वावधान में आगामी 09 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार 10 अप्रैल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश राहुल ने ए०डी०आर० भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया।
बैठक में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, जनपद सोनभद्र, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी, जनपद सोनभद्र, थानाध्यक्ष / विवेचक एन्टी थेफ्ट (इलेक्ट्रिक) थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र की बैठक आहूत की गयी। जिसमें रत्नेश उप खण्ड अधिकारी मधुपुर, आशीष शुक्ला, एस०डी०ओ० ओबरा सोनभद्र एवं आर० एन० पाण्डेय, अधिवक्ता विद्युत विभाग उपस्थित हुए। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारीयों को आगामी दिनांक 09.05.2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत वाद से सम्बन्धित वादों को अधिक से अधिक संख्या में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित करने के अलावा सुलह समझौता योग्य एवं अन्य मामले में अधिकाधिक वाद के निपटारे हेतु नोटिस तामिला कराने हेतु सचिव ने ताक़ीद की। यह जानकारी सिविल जज सी०डी०/सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद सोनभद्र न्यायाधीश राहुल ने दी।
* राष्ट्रीय लोक अदालत में इस प्रकृति के वाद होंगे निस्तारित *
विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई. एक्ट, आर्बिट्रेशन, एवं (Petty Offences) के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व चाद किंवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
मध्यस्थ अधिवक्ताओं संग प्राधिकरण सचिव ने की बहुउद्देशीय बैठक- जनपद सोनभद्र में आगामी 9 भी 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु शुक्रवार 10 अप्रैल को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र न्यायाधीश राहुल ने ए ०डी०आर० भवन में सभी मध्यस्थतागण अधिवक्ता की मासिक बैठक की। जिसमें सेराज अख्तर खान, मध्यस्थ, अनिल कुमार सिंह, मध्यस्थ, राधेश्याम पाण्डेय, मध्यस्थ गो० फारूख अहमद मध्यस्थ बिन्दु यादव, मध्यस्थ, पवन कुमार मिश्रा मध्यस्थ, पूनम सिंह, मध्यस्थ चन्द्रावती जैसवार मध्यस्थ रामचन्द्र सिंह मध्यस्थ, जितेन्द्र देव पाण्डेय, मध्यस्थ, प्रभात कुमार मिश्रा, मध्यस्थ, विन्ध्यवासिनी सिंह, मध्यस्थ, रमेश राम पाठक, मध्यस्थ, अमरेश चन्द्र पाण्डेय, मध्यस्थ, सोहन लाल, मध्यस्थ एवं निर्मला शर्मा मध्यस्थ की उपस्थिति रही।
बैठक में उपस्थित मध्यस्थ अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया कि उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता अधिकारों के बारें में प्रचार-प्रसार करने एवं उपभोक्ता अधिकारों को समझने और उन्हे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए लोगों को उपभोक्ता फोरम के बारें में जागरूक करें ताकि वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इसके अलावा वैवाहिक विवादों को मुकदमे के पूर्व चरण में निपटाने पर जोर दिया गया एवं मध्यस्थता केन्द्र पर उपस्थित आम लोगों को वैवाहिक मामलों में विवाद की स्थिति में किसी भी न्यायालय में वाद योजित करने के पूर्व प्री-लिटिगेशन स्तर पर उनके मध्य उपजे विवादों का समाधान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे प्री-लिटिगेशन स्टेज की उपयोगिता के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। मध्यस्थता के दौरान पक्षकारों की गोपनीयता बरकरार रखी जाये तथा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उभयपक्षों की बात को सुना जाये और उसी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए मामले का निस्तारण कराया जाये। यह जानकारी सिविल जज सी०डी०/ सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र न्यायाधीश राहुल द्वारा दी गयी।










