नामांकन केन्द्रों पर शांन्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने व नामांकन केन्द्रां का विवरण निर्धारित-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सम्पूर्ण समाधान दिवस का नहीं किया जायेगा आयोजन

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 10ता.सोनभद्र-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) चन्द्र विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ के आदेशानुसार दिये गये निर्देशो के अनुक्रम में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निर्धारित नामांकन केन्द्रों पर शांन्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने व नामांकन केन्द्रां का विवरण निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत घोरावल के लिए तहसील मुख्यालय घोरावल में, न0पा0प0राबर्ट्गंज व न0पं0 चुर्क-घुर्मा के लिए तहसील मुख्यालय राबर्ट्सगंज में, न0पं0 ओबरा व न0पं0 डाला बाजार के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा में, न0पं0 दुद्वी न0पं0 रेनुकूट, न0पं0 पिपरी ,न0पं0 अनपरा के लिए तहसील मुख्यालय दुद्धी में नामांकन केन्द्र निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन दिवसों में तहसील मुख्यालय/नामांकन स्थल से 200 मीटर के परिधि के बाहर ही उम्मीदवारो के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाय। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहातार्थ एक व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाय। नामांकन की जॉच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहातार्थ आने की अनुमति दी जाय। लेकिन यह ध्यान रखा जाय कि इस प्रतिबन्ध से कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है। नामांकन स्थल तक पहुचने से रोक न दिया जाय। नामांकन करने के लिए तहसील मुख्यालय/नामांकन स्थल के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हो। कोई व्यक्ति अस्त-शस्त्र लेकर परिसर में न आये। इस निमित दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा-144 के अर्न्तगत आदेश पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाय। प्रत्याशियो की भारी भीड़ को नियत्रित करने और नामांकन कार्य को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से यथावश्यक बैरीकेटिंग करा ली जाय। नामांकन की अंतिम तिथि पर व प्रतीक आबंटन के दिन तहसील मुख्यालयों /नामांकन स्थलों पर भीड़ एकत्र होने की अधिक सम्भावना रहती है। अतः नामांकन पत्रों की तिथि से प्रतीक आबंटन की तिथियों तक पेय जल एवं बैठने हेतु छाया की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाय। चिकित्सक आवश्यक दवाओं व एम्बूलेन्स के साथ नामांकन स्थलों पर नामांकन दिवसों में तैनात रहेंगें।

निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सम्पूर्ण समाधान दिवस का नहीं किया जायेगा आयोजन
सोनभद्र-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना, 2023, दिनांक 09 अप्रैल, 2023 निर्गत किये जाने के साथ ही जनपद में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा सदस्यों के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है, निर्वाचन प्रक्रिया की समयबद्धता व शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत रखते जनपद में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक नहीं किया जायेगा।

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