मादक पदार्थ तस्कर की ₹15.72 लाख मूल्य की अपराध से अर्जित संपत्ति की गई फ्रीज़

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में थाना शक्तिनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-20/2026, धारा 8/21, 27-ए/29 एनडीपीएस अधिनियम की विवेचना के दौरान अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र शिव मंगल, निवासी निमियादांड/चिकटांड बस्ती, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित धन से निर्मित/अर्जित अचल संपत्ति का पता चला।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों, वित्तीय दस्तावेजों एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय-VA की धारा 68-एफ के अंतर्गत थाना शक्तिनगर द्वारा फ्रीजिंग आदेश संख्या-01 दिनांक 23.06.2026 निर्गत किया गया। उक्त फ्रीजिंग आदेश को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सक्षम प्राधिकारी एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या NDPSA/FO/796/DEL/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया गया।

माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2026 के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री हर्ष पाण्डेय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना शक्तिनगर श्री सत्येन्द्र राय, प्रभारी चौकी बीना उपनिरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव तथा थाना शक्तिनगर पुलिस बल द्वारा अभियुक्त की ₹15,72,140/- (पंद्रह लाख बहत्तर हजार एक सौ चालीस रुपये) मूल्य की अपराध से अर्जित आवासीय संपत्ति पर विधिवत फ्रीजिंग आदेश का नोटिस चस्पा किया गया।

कार्रवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नियमानुसार डुग्गी (मुनादी) पिटवाकर तथा लाउड हेलर (Public Address System) के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा कराई गई कि उक्त संपत्ति एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत फ्रीज़ की जा चुकी है तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, कब्जा परिवर्तन अथवा अन्य कोई लेन-देन विधि विरुद्ध होगा, जिसके उल्लंघन पर नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
विवेचना से यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र शिव मंगल एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर (Habitual Offender) है, जिसके विरुद्ध थाना शक्तिनगर पर एनडीपीएस अधिनियम एवं गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्न अभियोग पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0-43/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम (30 ग्राम हेरोइन बरामद)।
2. मु0अ0सं0-44/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम (50 ग्राम हेरोइन बरामद)।
3. मु0अ0सं0-78/2024, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट)।
4. मु0अ0सं0-20/2026, धारा 8/21, 27-ए/29 एनडीपीएस अधिनियम (30 ग्राम हेरोइन बरामद)।

उपरोक्त अभियोगों से स्पष्ट है कि अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त एक आदतन एवं संगठित अपराधी है। विवेचना में संकलित साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ कि उसकी उक्त अचल संपत्ति मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित आय से निर्मित/अर्जित की गई थी, जिसके आधार पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय-VA की धारा 68-एफ के अंतर्गत उक्त संपत्ति को फ्रीज़ किया गया।

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