भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करने के साथ ही सारण स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता हुआ प्रभावी।

03 सारण स्नातक/03-सारण शिक्षक निर्वाचन हेतु 31 मार्च को मतदान तथा 05 अप्रैल को होगी मतों की गणना।

जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट द्वारा बिहार विधान परिषद के 03-सारण स्नातक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन 2023 की घोषणा कर दी गयी है। सारण स्नातक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन के अवसर पर 31 मार्च को मतदान तथा 05 अप्रैल को मतो की गणना होगी। मतदान का समय प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है। उन्होंने कहा कि 06 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च, नामांकन पत्रों की जांच करने की तिथि 14 मार्च तथा 16 मार्च को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित है। जिलाधिकारी समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधिगणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 03-सारण स्नातक हेतु कुल मतदाताओं की कुल संख्या-13622 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या-10593 तथा महिला मतदाताओं की संख्या-3029 है। इसी तरह 03-सारण शिक्षक हेतु कुल मतदाताओं की संख्या-1538 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या-1349 तथा महिला मतदाताओं की संख्या-189 है। उन्होंने बताया कि सारण स्नातक हेतु जिले के सभी अंचल कार्यालय को मतदान केन्द्र बनाया गया है तथा 03-सारण शिक्षक हेतु सभी जिले के सभी प्रखंड विकास कार्यालय को मतदान केन्द्र बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि 03-सारण स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा हैं। साथ ही आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल, छपरा, जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, जिला दंडाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, जिला दंडाधिकारी, गोपालगंज, जिला दंडाधिकारी, सिवान एवं जिला दंडाधिकारी, सारण सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन आयोग के निर्देशों के आलोक में शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

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उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गयी है। सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 तक ही लाउडस्पीकर का उपयोग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जा सकता है। रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है।

उन्होंने बताया कि मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से सम्पन्न होगी। निर्वाचक इसमें अधिमानता के क्रम में मतपत्र पर अपना मत अंकित कर सकते हैं। मत अंकित करने की प्रक्रिया इस प्रकार हैः-

● मतदान के लिए सिर्फ बैंगनी (Violet) स्केच पेन, जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है, का उपयोग करें। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करें।
● अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करें।
● चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक सिर्फ 1 एक ही अभ्यर्थी के सामने किया जायेगा।
● प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानतायें अंकित कर सकता है, जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे।
● शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिये अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें।
● किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिए।
● अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन, चार आदि में नहीं किया जायेगा।
● अंकों को भारतीय अंक के अंतरराष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि या रोमन रूप I, II, III आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है।
● मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या अद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठें का निशान भी नहीं दें।
● अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान या क्रॉस का निशान अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
● अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिये आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिए। अन्य अधिमानतायें केवल ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं।इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी, लालबहादुर राय, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अनंत कुमार, वरीय उप समाहर्ता, रवि प्रकाश आदि उपस्थित रहे।

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