रमजान माह व होली पर्व, 21 थानों को सेक्टर के रुप में किया गया निर्धारित,सेक्टरवार/थानावार स्टैटिक मजिस्ट्रेट किये गये नामित

Media House सोनभद्र-जिला मजिस्ट्रेट बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि विगत वर्षों की भाँति वर्ष 2026 में रमजान का महीना दिनांक 18 फरवरी, 2026 से प्रारम्भ है जो आगामी माह मार्च, 2026 में समाप्त हो सकता है। मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में अधिकतम दूकानें आधी रात तक खुली रहती हैं। कुछ स्थानों पर पारम्परिक जूलूस भी निकाले जाते हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। अत्यधिक भीड़ वाले स्थानों पर अराजक तत्वों, की उपस्थिति होने की दशा में विधि एवं शान्ति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इसी के दौरान माह मार्च, 2026 में ही दिनांक 02 मार्च, 2026 को होलिका दहन, एवं दिनांक 04 मार्च, 2026 को रंग भरी होली का प्रमुख त्यौहार है तथा रंगभरी होली के दिन कतिपय अराजक तत्वों द्वारा मादक द्रब्यों का सेवन कर हुड़दंग व उत्पात करने से इनकार नहीं किया जा सकता है जिसके दृष्टिगत विशेष सतर्कता एवं सतत् निगरानी की आवश्यकता है। पवित्र रमजान माह के दौरान होली पर्व के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों के द्वारा छोटी से छोटी बातों को तूल देकर पारस्परिक सौहार्द्र को प्रभावित करते हुए विधि एवं शान्ति व्यवस्था को प्रभावित किये जाने की आशंका पायी जाती है। सम्पूर्ण जनपद क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163 (2) बी०एन०एस० प्रभावी है जिसका सतत् अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आमजन की सुरक्षा एवं आयोजित होने वाले त्यौहारों/पर्वों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने की आवश्यकता हेतु जनपद के तहसील राबर्ट्सगंज, दुद्धी, ओबरा एवं घोरावल को जोन निर्धारित करते हुए सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट को जोनल मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जोनल पुलिस अधिकारी निर्धारित किया जाता है। तदनुसार जनपद में स्थित 21 थानों को सेक्टर के रुप में निर्धारित करते हुए सेक्टरवार/थानावार स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निर्धारित की गयी है।

यातायात जागरुकता माह-यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर किया गया जागरुक

उन्होंने बताया कि थाना-राबर्ट्सगंज के लिए हेमन्त सिंह, जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र, मो0 नं0-9454465133/6394268482, घोरावल के लिए श्री नितिन कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, घोरावल, सोनभद्र, मो0 नं0-9125528566/9454465134, शाहगंज के लिए श्री ज्ञानेन्द्र भदौरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी-सोनभद्र मो0 नं0-7007747732, करमा के लिए श्री गुरुशरण श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी, करमा, सोनभद्र 9415973384, मांची के लिए श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, नगवां, सोनभद्र 8009033557/9454465138, रामपुर बरकोनिया श्री विनीत सिंह, जिला कार्यकम अधिकारी, सोनभद्र 8953281875,  रायपुर के लिए श्री गौतम त्रिपाठी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, सोनभद्र 9415684457, पन्नूगंज के लिए श्री रुपेश कुमार मण्डल, खण्ड विकास अधिकारी, चतरा, सोनभद्र 8318134568/9454465137, चोपन के लिए श्री अजीत कुमार यादव, खण्ड विकास अधिकारी, चोपन 9899955594/9454435135, ओबरा के लिए श्री नरेन्द्र राम, तहसीलदार, ओबरा-सोनभद्र 9616888585/9454416855, जुगैल के लिए श्री कमलेश कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी, सोनभद्र 8840241787/9648932302, के लिए कोन श्री जितेन्द्र नाथ दूबे, खण्ड विकास अधिकारी, कोन, सोनभद्र,
8795251075/9935481714, हाथीनाला के लिए श्री दिनेश चन्द्र सरोज, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिपरी, सोनभद्र 9452576767, दुद्धी के लिए श्री रामविलास चैरसिया, खण्ड विकास अधिकारी, दुद्धी, सोनभद्र 8010740347/9454465140, विण्ढमगंज के लिए श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, नायब तहसीलदार, दुद्धी 9795686695, म्योरपुर के लिए श्री दिनेश कुमार मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी, म्योरपुर, सोनमद्र 8299175687/9454465139, बभनी के लिए श्री उत्कर्ष सक्सेना, खण्ड विकास अधिकारी, बभनी-सोनभद्र 9580584002/945465141, बीजपुर के लिए श्री अंजनी कुमार गुप्ता, तहसीलदार, दुद्धी, सोनभद्र, 8303135883/9454416849, पिपरी के लिए श्री राघवेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय वनाधिकारी, पिपरी, रेनूकूट वन प्रभाग 8299889445, अनपरा के लिए श्री रवि कुमार शर्मा, क्षेत्रीय वनाधिकारी, क्षेत्र-अनपरा, सोनभद्र 7905398349, शक्तिनगर के लिए श्री नागेन्द्र कुमार, गौतम, क्षेत्रीय वनाधिकारी, शक्तिनगर क्षेत्र, सोनभद्र 7311122823 को नामित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि नामित स्थैतिक मजिस्ट्रेट अपने नाम के सम्मुख थाना पर होली पर्व की वर्णित तिथियों (02, 03, 04 मार्च, 2026) में उपस्थित रहकर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेटध्जोनल मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित करते हुए शान्ति एवं विधि व्यवस्था कायम रखने हेतु निर्धारित दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित उप खण्ड (तहसील)/जोनल क्षेत्र में लोक प्रशान्ति एवं विधि और व्यवस्था बनाए रखने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट का होगा। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट अपने सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र के साथ-साथ विशेष रूप से तहसील राबर्ट्सगंज के कस्बा राबर्ट्सगंज, ग्राम तकिया, ढोढरी व ओबरा क्षेत्र इत्यादिय तहसील दुद्धी के ग्राम चपकी, एनसीएल बीना कालोनी, एनटीपीसी कालोनी शक्तिनगर, खड़िया बाजार, चिल्काटांड, रेणुकूट, रेणुसागर, कस्बा दुद्धी व पिपरी एवं तहसील घोरावल के कस्बा घोरावल और ग्राम पगिया इत्यादि क्षेत्रों में सतर्कता रखेंगे। थाना क्षेत्र दुद्धी के ग्राम नगवां, खैरटिया, मधुवन, करचा, तुरींदीह तथा निमियाडीह में पूर्व से होलिका दहनध्होली का कार्यकम अति संवेदनशील रहा है। थाना-विन्ढमगंज के ग्राम बैरखड़, थाना क्षेत्र म्योरपुर के ग्राम-कांचन, चांगासुपाचुआ, कुदरी एवं थाना बभनी के देवहार, फरीपान, धनखोर, तेंदूअल, घघरी आदि संवेदनशील ध् अतिसंवेदनशील क्षेत्रों को पूर्व से ही चिन्हित कर विशेष सतर्कता रखी जाय। इसके अतिरिक्त पुलिस व अन्य सूत्रों से प्राप्त आसूचना के दृष्टिगत भी संवेदनशील स्थलों पर पूर्व वर्षों की स्थिति का संज्ञान लेकर विशेष सतर्क दृष्टि रखते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

विशेष ध्यान इस बात पर रखा जाय कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना का आरम्भ होने की स्थिति कदापि न बनने पाए । उप जिलाधिकारी शान्ति व्यवस्था हेतु आवश्यकता एवं सुविधानुसार अपने अधीनस्थ कार्मिकों की ड्यूटी लगा सकते हैं। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियों का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक दशा में अपने-अपने क्षेत्रों में लोक प्रशान्ति व सामाजिक/साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली अति-न्यून घटना पर पैनी नजर रखते हुए अवांछित व असामाजिकध्आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करेंगे, जिससे त्योहार के दौरान सामाजिक समरसता तथा कानून और व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका न रहे। उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक भी अपनी देख-रेख में होली व शबे-बारात के त्योहार के पूर्व अनिवार्यतः सम्पन्न करा लें। सम्पूर्ण जनपद क्षेत्रान्तर्गत किसी भी पर्व अथवा त्यौहार पर कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लागू उपायों के कड़ाई पूर्वक अनुपालन की अनिवार्यता रहेगी तथा इसका उल्लंघन निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। जनपद में होली के त्योहार को सकुशल व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट व अपर पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) नोडल अधिकारी होंगे, जो परिस्थितिजन्य आवश्यकता के दृष्टिगत ससमय अधोहस्ताक्षरी व पुलिस अधीक्षक को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए तात्कालिक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

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