श्रम अधिनियम के अनुपालन नही किये जाने पर सभी 23 प्रतिष्ठानों / संस्थान के विरुद्ध किया गया मुकदमा दायर

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 19ता०बोकारो। सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार को लगातार श्रम अधिनियम के उल्लंघन के शिकायत मिल रही थी ऐसी स्थिति में श्रम अधिनियम के अनुपालन नही किये जाने पर निम्न प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया। उपादान (ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अधीन सभी स्कुलो में नोटिस किया गया था, इस संबंध में प्रपत्र AU एवं L में अनुपालन हेतु माँगा गया था। लेकिन निम्नलिखित स्कुल के तरफ से ना ही कोई उपस्थित हुए और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया गया। इस संबंध में विभिन्न कोटी के कामगारो, शिक्षकों के हितो के लिए कुल 8 स्कूलों एवं 1 प्रतिष्ठान के खिलाफ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय बोकारों में मुकदमा दायर किया गया, जो निम्नवत है- एम एस पब्लिक स्कूल-काॅऑपरेटिव कॉलोनी, क्रिसेन्ट पब्लिक स्कूल चास,क्रिसेन्ट पब्लिक स्कूल सेक्टर 6,सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9,वाईएमसीए इन्टरनेशनल एकेडेमी सिवनडीह बोकारो,भी प्वाइंट हाई स्कूल रामनगर कॉलोनी चास,श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल सेक्टर 5,गैलेक्सी पब्लिक स्कूल तेलीडीह चास,एसआर इंटरप्राइजेज बालीडीह बोकारो के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया है। बता दें की मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 एवं अधिनियम नियमावली 1964 के अन्तर्गत एसआर इंटरप्राइजेज बालीडीह में निरीक्षण किया गया निरीक्षणोंपरांत नाटिस दिया गया लेकिन प्रबंधक के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई उपस्थित हुए। इस संबंध में प्रतिष्ठान में कार्यरत महिला कर्मचारियों के हितो के लिए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, बोकारो में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961,1964,1976 एवं अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के हितो के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, बोकारो में समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया। मजदूरी भगतान अधिनियम 1936 के अधीन एसआर इंटरप्राइजेज बालीडीह बोकारो में निरीक्षण किया गया, निरीक्षणोंपरांत नाटिस दिया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुपालन नहीं किये जाने पर एसआर इंटरप्राइजेज बालीडीह बोकारो को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, बोकारों में एवं टीटीपीएस ललपनिया एवं इंडियन एक्सप्लोसिव गोमिया के संवेदको पर मुकदमा दायर करने की कार्रवाई अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय तेनुघाट में किया जा रहा है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अनुपालन नहीं किये जाने पर TTPS ललपनिया एवं इंडियन एक्सप्लोसिव गोमिया के पर मुकदमा दायर करने की कार्रवाई अपर मुख्य संवेदको न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय तेनुघाट में किया जा रहा है। संवेदक का नाम इस प्रकार है। : MD GULAB HUSSAIN-M/S BELAL ENTERPRISES-IEL GOMIA, BOKARO,( 02 ) MD REYAJ ANSARI M/S TRACIAL CONSTRUCTION- TTPS LALPANIA ( 03 ) MD JAMAL WARSHI,M/S WARSHI ENTERPRISES – TTPS LALPANIA (04 ) MD MIRAJ ANSARI ,M/S SHAKTI ENTERPRISES – TTPS LALPANIA (05 ) SRI GYANDEEP KUMAR,M/S GYAN ENTERPRISES – TTPS LALPANIA (06 ) SRI SHIV KUMAR SINGH M/S KINGS ESCORT – IEL GOMIA, BOKARO (07 ) SRI SURAJ LAL SINGH,M/S SURAJ LAL SINGH -TTPS LALPANIA (08 ) MD KHAWAJA JAHAN KHAN M/S MAGADH ENGINEERING WORKS – TTPS LALPANIA (09 ) SRI MAHESH SAW,M/S MAHESH CONSTRUCTION -TTPS LALPANIA (10 ) SRI RAM DULAL SAHU M/S S.K. ENTERPRISES – TTPS LALPANIA के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया है।