माह सितम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरण

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र- जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है की माह सितम्बर 2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है। खाद्यायुक्त के उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह सितम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरण दिनांक 10.09.2025 से 25.09.2025 तक जारी रहेगा । प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क एवं इसके अतिरिक्त त्रैमास जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2025 के सापेक्ष चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54/- में वितरण कराया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारको को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। 02. पात्र गृहस्थी कार्डधारक – प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क यह भी सूचित किया जाता है कि कुछ ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा किसी कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है वे मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.09.2025 को उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा रीड/बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, वे वितरण की अन्तिम तिथि पर ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जनपद के कार्डधारको से यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई0के0वाई0सी0 कराया जा रहा है। कृपया सम्बन्धित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर कार्ड में सम्मिलित यूनिटों/सदस्यों का ई0के0वाई0सी0 कराना सुनिश्चित करें।

राबर्ट्सगंज 80 लोकसभा क्षेत्र से 14, विधान सभा दुद्धी उप क्षेत्र से 6 अभ्यर्थियो के नामांकन पत्र पाये गये वैध।

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