100 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा, फर्जी रिलीजिंग ऑर्डर पर गाड़ियों को छुड़ाने का मामला

मीडिया हाउस न्यूज़ एजेंसी 16 ता.सोनभद्र- न्यायालय से जारी धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस तामील कराने के बावजूद उपस्थित नही हुए तत्कालीन एआरटीओ। न्यायालय ने तत्कालीन एआरटीओ पी0 एस0 राय सहित तीन को भगोड़ा घोषित किया गया। म्योरपुर थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह के तरफ से इस मामले में तीनों के खिलाफ अलग-अलग एक एफ आई आर दर्ज कराई गई है। सोनभद्र एसपी डॉ यशवीर सिंह इस मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे है। डीएम चंद्र विजय सिंह की सख्ती और विभागीय शिकंजा कसने के बाद तत्कालीन एआरटीओ पी0 एस0 राय की तरफ से म्योरपुर, हाथीनाला, चोपन, विंढमगंज और बभनी थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई थी। विभागीय जांच में 100 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है। 400 से अधिक वाहनों के छुड़ाने का मामला अब तक सामने आ चुका है। अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में नोटिस का तामिला भी करा दिया गया था। बावजूद अब तक फरारी काट रहे बलिया निवासी, वर्तमान में वाराणसी में रह रहे पीएस राय, राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के निपराज निवासी पंकज पटेल और उरमौरा निवासी वैभव मिश्रा के बारे में न तो पुलिस को कोई जानकारी मिल सकी है, न ही नोटिस तामिला कराए जाने के बाद उपरोक्त तीनों में से कोई न्यायालय में उपस्थित हुआ है। इसको देखते हुए प्रभारी निरीक्षक म्योरपुर अविनाश कुमार सिंह की तरफ से तीनों के खिलाफ धारा 174-ए आईपीसी के तहत म्योरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।