27 तक अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों का कराएं सत्यापन

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 23ता०बोकारो। 33-डुमरी विधानसभा उप चुनाव को लेकर जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को (सरकारी / गैर सरकारी बैंक एवं संस्थानों आदि में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यरत है, को छोड़कर) शस्त्रों एवं कारतूस का संबंधित थाना/दुकान में सत्यापन किया जाना है। अब तक बहुत कम संख्या में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपना शस्त्र एवं कारतूस संबंधित थाना/शस्त्र दुकान में सत्यापन के लिए जमा किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा अब तक अपना शस्त्र संबंधित थाना/शस्त्र दुकान में जमा नहीं किया गया है उन्हें दिनांक 27.08.2023 तक अनिवार्य रूप से शस्त्र एवं कारतूस जमा करने हेतु निर्देशित किया है। निर्धारित तिथि तक शस्त्र एवं कारतूस जमा नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 21 एवं 46 के उपधारा 21 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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