छपरा नगर निगम मेयर राखी गुप्ता की सदस्यता रद्द

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 29ता।छपरा । बिहार के छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता की राज्य चुनाव आयोग ने सदस्यता रद्द कर दी. पूर्व मेयर सुनीता देवी ने उन पर चुनाव में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी. राखी गुप्ता ने चुनावी हलफनामे में अपने तीसरे बेटे की जानकारी छुपाई थी। बताते चलें कि बिहार के छपरा में राज्य चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छपरा नगर निगम की मेयर की सदस्यता रद्द कर दी है। उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपने तीसरी संतान की बात छुपाई थी. राखी के खिलाफ छपरा की पूर्व मेयर सुनीता देवी ने राज्य चुनाव आयोग में शिकायत की थी. राखी ने आयोग के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है.दरअसल, राज्य सरकार ने नगर निकाय व पंचायत चुनाव के लिए 2007 में एक कानून लाया था. इसके अनुसार बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत यह नियम लागू किया गया था कि 4 अप्रैल 2008 के बाद यदि किसी भी उम्मीदवार को तीसरी संतान हुई तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा. इसी अधिनियम के तहत नगर निगम की पूर्व मेयर सुनीता देवी ने निर्वाचित मेयर राखी गुप्ता के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग में शिकायत की थी।

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