खनन न्यूज-एमएम 11 परमिट का मामला.! पट्टा धारक को पता नहीं अकाउंट से पैसा गायब, डिटेल देने से किया इनकार.! संतोष सिंह
मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र/लखनऊ-बिना किसी सूचना/नोटिस के अकाउंट से पैसा निकाल जाना, आरटीआई द्वारा सूचना व जानकारी मांगे जाने पर भी विभाग द्वारा डिटेल न दिया जाना व इनकार किया जाना नियमों का खुला उल्लंघन है.! उक्त बातें खनन व्यवसायी संतोष सिंह ने कहा.!
संतोष सिंह ने बताया कि आरटीआई द्वारा बार-बार सूचना मांगे जाने के बाद भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है कहा कि श्री वात जातम स्टोन वर्क्स के नाम से आवंटित मेरे खनन पट्टा का दिसम्बर 2016 से मार्च 2017 के बीच प्रपत्र (MM)-11 खनन विभाग द्वारा किसी व्यक्ति / संस्था के द्वारा अग्रिम रॉयल्टी ₹54,40,000/= (चौवन लाख चालीस हजार मात्र) जमा कराकर प्रपत्र (MM)-11 जारी किया गया है। इसकी जानकारी मुझे दिनाँक 28-04-2017 को जब अग्रिम रॉयल्टी के चालान पास करने से मना किया गया, और यह बताया गया कि आपके ऊपर प्रपत्र (MM)-11 के अनियमितता का मुकदमा चोपन थाना में पंजीकृत किया गया है, इसलिए चालान पास नहीं किया गया? जबकि स्वयं मेरे द्वारा उक्त अवधि में किसी भी तरह कोई भी अग्रिम रॉयल्टी न तो जमा किया गया है, और न तो किसी प्रकार का प्रपत्र (MM)-11 प्राप्त किया गया है।
इसी बावत दिनाँक 13-09-2017 जनसूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने का आवेदन किया गया। सूचना निश्चित निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं करने पर दिनाँक 01-11-2017 को प्रथम अपील की प्रक्रिया भी पूरी की गई, फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं किया गया। दिनाँक 08-01-2018 उ०प्र०राज्य सूचना आयुक्त के यहाँ द्वितीय अपील की प्रक्रिया भी पूरी की गई। जिसकी पुष्टि राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनाँक 21-03-2018 को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि से स्पष्ट है। दिनाँक 07-03-2024 को पुनः उ०प्र०राज्य सूचना आयुक्त को लिखित पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है! खनन विभाग की अनियमितता की वजह से वाणिज्य कर विभाग दवारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 का कर निर्धारण केस नहीं कराने के कारण, हमारे बैंकों के खातों से लेन-देन पर रोक लगा दिया गया है.? जो सर्वथा अनुचित है।
उपरोक्त लिखे गए सभी साक्ष्य संलग्नक के रूप में दिए गए हैं।
(1) दिनाँक 13/09/2017 को जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भेंजे गए आवेदन पत्र की छायाप्रति।
(2) दिनाँक 01/11/2017 को जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भेजे गए प्रथम अपील की छायाप्रति ।
(3) दिनाँक 08/01/2018को जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गतभेजे गए द्वितीय अपील की छायाप्रति ।
(4) दिनॉक 21/0/32018 को उ०प्र०सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस पंजीकरण सॅ०A-77401 के प्रतिलिपि की छायाप्रति।
(5) दिनाँक 07/03/20243०प्र०राज्य सूचना आयुक्त को भेजे गए पत्र की छायाप्रति।
अमीन द्वारा बिना सूचना/नोटिस के खाते से पैसा निकालना.! जिलाधिकारी को पत्र.!
संतोष सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी को दिनाँक 23-03-2024 को पत्र दिया गया है कि श्री वात जातम स्टोन वर्क्स के नाम से आवंटित मेरे खनन पट्टा का दिसम्बर 2016 से मार्च 2017 के बीच प्रपत्र (MM)-11 खनन विभाग द्वारा किसी व्यक्ति / संस्था के द्वारा अग्रिम रॉयल्टी ₹54,40,000/= (श्चौवन लाख चालीस हजार मात्र) जमा कराकर प्रपत्र (MM)-11 जारी किया गया है.? खनन विभाग की अनियमितता की वजह से असिस्टेंट कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण) खण्ड-02 वाणिज्य कर सोनभद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 का कर निर्धारण केस नहीं कराने के कारण, हमारे बैंकों के खार्ता से लेन-देन पर रोक लगा दिया गया था.? जी सर्वथा अनुचित है।
दिनाँक 18-04-2024 को अमीन द्वारा हमारे बैंक के खाते से बगैर किसी नोटिस/लिखित सूचना के ₹103649.19 (रुपये एक लाख तीन हजार छः सौ ऊँचास एवं उन्नीस पैसे मात्र) का डी०डी० बना लिया गया है। इसी बावत बैंक द्वारा सूचना आने पर बैंक शाखा प्रबंधक के मोबाइल फोन से अमीन से बात भी किया गया कि किसी प्रकार की नोटिस/लिखित सूचना आप द्वारा मुझे नहीं दिया गया.? बगैर किसी नोटिस/लिखित सूचना के बैंक खाते से पैसा निकालने की कार्यवाही उचित/विधि सम्मत है.? नोटिस/लिखित सूचना के बावत उनका कथन है कि आपके मोबाइल ई-मेल पर भैजा गया है, जो गलत है। उसी वक्त भेजने का दिनॉक, भेजे गए नोटिस/लिखित सूचना की छायाप्रति माँगी गई थी, जो आज तक अमीन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है इस प्रकार के कृत्य से लोकप्रिय सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कहीं से भी उचित नहीं है।
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