गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद, 50- 50 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद

5 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 19ता.सोनभद्र- 5 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर गैंगरेप के दोषियों राम औतार व लठ्ठू को उम्रकैद एवं 50- 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 15 मई 2018 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था की उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 14 मई 2018 को रात 8- 9 बजे शौच के लिए रेलवे लाइन की ओर निकली थी जहां पर पहले से मौजूद राम औतार पुत्र स्वर्गीय धर्मजीत निवासी परसवार राजा थाना शक्तिनगर ने बेटी को पकड़ लिया और उसे पटक दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना लठ्ठु पुत्र राजेंद्र बैगा निवासी परसवार राजा का नाम भी प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में राम औतार व लठ्ठु के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंगरेप के दोषियों राम औतार व लठ्ठू को उम्रकैद एवं 50- 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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