होमगार्ड जवानों को 2017 से 2024 तक का पुलिस कर्मियों के समकक्ष मिलेगा समान वेतन 

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी बोकारो : झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. एन. पाठक सर के कोर्ट में अवमानना याचिका 98/2018 में सुनवाई हुई।  प्रार्थी की ओर से बहस सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता के. एल. जनजानिया , अभय कांत मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डि.के. चक्रवर्ती, एवं अशोक सिंह सर के द्वारा बहस किया गया। बहुत को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह  आदेश निर्गत किया गया कि होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ , झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की तारीख 25 अगस्त 2017 से ही देना है। उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया गया था। माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष सममान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है। न्यायाधीश के द्वारा झारखंड सरकार को 4 सप्ताह के अंदर इस आदेश का पालन करने का आदेश दिया है। कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी कमलेश कुमार एवं संतोष शर्मा उपस्थित थे। 25.08.2017 से ही होमगार्ड जवानों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पुलिस के समक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देने का आदेश आज दिया गया है। चार सप्ताह के अंदर कोर्ट के इस आदेश का पालन करने को कहा गया है ।

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