हाथरस मामला : राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने वाले का बयान दर्ज, 24 मार्च को अगली सुनवाई

हाथरस, 2 मार्च (आईएएनएस)। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथरस मामले पर दिए एक बयान को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। शनिवार को हाथरस कोर्ट में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया, “राहुल गांधी को लेकर हमने तीन कंप्लेंट फाइल की है। इसमें एक राम कुमार, दूसरा लव कुश और तीसरा रवि की है। शनिवार की डेट राम कुमार के केस की थी। इसमें राम कुमार के बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने इसमें आगे की डेट 24 मार्च लगाई गई है।”

उन्होंने बताया कि “लड़कों के बरी हो जाने के बावजूद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा था कि बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी को यह जानकारी होने के बावजूद कि तीनों लड़कों को आरोपों से बरी कर दिया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिसके लिए उन्हें नोटिस मिला।’

बता दें कि हाथरस के बहुचर्चित कथित गैंगरेप के मामला देश भर में एक बड़ा राजनेतिक मुद्दा बन गया था, जिसे लेकर एसआईटी, सीबीआई आदि देश की प्रमुख ऐजेसिंयों ने इसकी जांच की थी। सीबीआई द्वारा 3,200 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने बाद कोर्ट ने गैंग रेप के चारों आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन फिर मामले को ताजा करते हुए प‍िछले साल 12 दिसंबर को राहुल गांधी हाथरस की चंदपा कोतवाली क्षेत्र में पीड़िता के घर पहुंचे और उसके बाद अपने ‘एक्स’ पर लिखा कि रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और गैंग रेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है।

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इसे लेकर रवि कुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि ने अधिवक्ता मुन्ना सिंह के द्वारा 1.5 करोड़ का नोटिस राहुल गांधी को भेजा है। नोटिस में तीनों के लिए पचास-पचास लाख रुपये की मांग की गई है। अधिवक्ता ने बताया कि तीनों लड़के समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे है, कोर्ट ने उन्हे दोशमुक्त कर बरी किया है। कोर्ट ने इसे रेप केस नहीं माना है, पर गंदी राजनीति के तहत ‘एक्स’ पर पोस्ट अपलोड कर इनकी जिंदगी में फिर से दाग लगाया जा रहा है।

–आईएएनएस

एससीएच/सीबीटी

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