प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रिानिक मीडिया व सोशल मीडया पर विज्ञापन करने से पूर्व  MCMC से अनुमति लेना होगा अनिवार्य-अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)

ब्यूरों, मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा एवं आदर्श आचार संहित लागू होने के बाद मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण कमेटी द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं, प्रभारी अधिकारी एम0सी0एम0सी0/अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) सुभाष चन्द्र यादव ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशांे के क्रम में जनपद स्तर पर एम0सी0एम0सी0 समिति का गठन कर दिया गया है, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/अन्य प्रतिनिधि के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया, रेडियो आदि में विज्ञापन प्रसारित करने के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य हैं, मीडिया प्रमाणीकरण कार्यालय कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम में बनाया गया है जहां पर इलेक्ट्रिानिक मीडिया व स्थानीय केबल पर चलने वाले विज्ञापनांे व समाचार-पत्रों आदि पर समिति के सदस्यो के द्वारा निरन्तर निगरानी की जा रही है, प्रिन्ट मीडिया/समाचार पत्रो में पेड न्यूज, विज्ञापन आदि पर भी जिला सूचना अधिकारी एवं उनके स्टाफ व समिति के सदस्य द्वारा प्रत्येक दिन निगरानी की जा रही हैं, निर्वाचन के दौरान कोई भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/पदाधिकारी के द्वारा विज्ञापन पेड न्यूज आदि इलेक्ट्रिानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया व सोशल मीडिया पर प्रसारित/प्रकाशित कराने के पूर्व जिला सूचना कार्यालय अथवा कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में स्थापित एम0सी0एम0सी0 समिति के समक्ष अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप प्रपत्र पर विज्ञापन प्रकाशन के दो से तीन दिन पूर्व फार्म प्रेषित कर अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन प्रसारित/प्रकाशित कराया जायेगा, अनुमति प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग के सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी, उपरोक्त सदस्यो की बैठक कर एम0सी0एम0सी0 के कार्यो के बारे में प्रशिक्षित भी करा दिया गया हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय-नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नशा उन्मूलन के सम्बन्ध में किया गया जागरुक

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