प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को दिखाया ठेंगा

अवनीश श्रीवास्तव
मीडिया हाउस 9ता.रामगढ़वा l अपने कारनामे को लेकर पहले से हीं सुर्खिया बटोर चुका मोतिहारी शिक्षा विभाग एक बार फिर से अपने ही वरीय अधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखाने को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है।मामला रामगढ़वा के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधकारी के बीच का है l जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 1992 दिनांक 07.10. 2023 के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़वा के द्वारा पत्रांक 452 दिनांक 25.10.2023 निर्गत कर प्रखण्ड क्षेत्र के चार विद्यालय के प्रधाना- ध्यापक को आदेश दिया जाता है कि अपने विद्यालय में वरीय शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार देना सुनिश्चित करे अन्यथा विभागीय करवाई की जाएगी । उक्त पत्र के आलोक में अभी प्रभार का आदान प्रदान चल हीं रहा था कि बी.आर.सी. में कुछ दबँग किस्म के लोगो के दबाव में आकर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़वा के द्वारा दूसरा पत्र 466 दिनांक 29.10.23 जारी कर दिया गया।जिसमे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने हीं आदेश पर सवालिया निशान लगा दिया है l उक्त पत्र मे लिखा गया है कि कनीय और वरीय शिक्षक का निर्धारण सही नहीं है। अगर पत्रांक 466 दिनांक 29.10.2023 को सच माना जाए तो फिर पत्रांक 452 दिनांक 25.10.2023 में विद्यालय वरीय शिक्षक का नाम आवंटित किया जाना किसी हास्यास्पद से कम नही है ।वहीं एक तरफ जिन वरीय शिक्षकों को प्रधानाचार्य का प्रभार मिलना चाहिए उन शिक्षकों का कहना है कि अभी तक हम लोगों को प्रधानाचार्य का प्रभार नहीं मिला है।

पथ निर्माण विभाग के अधीनस्थ पथों के किनारे अधिष्ठापित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु पहुँच पथ की अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण कराना होता है आवश्यक

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