कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा के निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा अपनी सजा के ख‍िलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें उन्होंने 4,000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल की पीठ ने कोड़ा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

कोड़ा की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग वाली इसी तरह की याचिका को पहले भी खारिज किया जा चुका है, साथ ही कहा कि चूंकि 2020 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने अंतिम रूप ले लिया है, इसलिए नई याचिका दायर करके इस मुद्दे को फिर से नहीं उठाया जा सकता।

कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी पाया गया था और 16 दिसंबर, 2017 को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तीन साल जेल की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

–आईएएनएस

एससीएच/सीबीटी

India-Bangladesh Tension: तारिक रहमान की यात्रा पर असमंजस, ‘चेंज ऑफ गार्ड’ रद्द करने का फैसला वापस

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *