राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह का विवरण, शुल्क दर हर साल संशोधित की जाती है।
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी नई दिल्ली-पिछले पांच वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 5 के अनुसार, उपयोगकर्ता शुल्क दर हर साल संशोधित की जाती है। तदनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान, उपयोगकर्ता शुल्क दरों को पांच बार संशोधित किया गया है।
03 जून, 2024 से प्रभावी उपयोगकर्ता शुल्क दरों के हालिया वार्षिक संशोधन में, उपयोगकर्ता शुल्क दरों की गणना के लिए आधार दरों में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:
वाहनों की श्रेणी | वित्तवर्ष 2023-24 के लिए आधार दरें | वित्तवर्ष 2024-25 के लिए आधार दरें | आधार दरों में प्रतिशत वृद्धि |
कार/जीप/वैन | 1.4301 | 1.4666 | 2.55 प्रतिशत |
एलसीवी/एलजीवी या मिनी बस | 2.3102 | 2.3691 | 2.55 प्रतिशत |
ट्रक बस (2 एक्सल) | 4.8403 | 4.9639 | 2.55 प्रतिशत |
3-एक्सल कमर्शियल
वाहन |
5.2804 | 5.4151 | 2.55 प्रतिशत |
एचसीएम/ईएमई/ एमएवी
(4-6 एक्सल) |
7.5905 | 7.7843 | 2.55 प्रतिशत |
ओएसवी (7 या अधिक एक्सल) | 9.2407 | 9.4765 | 2.55 प्रतिशत |
वित्तवर्ष 2023-24 से उपयोगकर्ता शुल्क दरों में औसत वृद्धि 2.55 प्रतिशत है।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनएचएआई के तहत संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर कुल शुल्क संग्रह 54,811.13 करोड़ रुपये था। पिछली संग्रह राशि पर 2.55 प्रतिशत की दर से शुल्क दरों में संशोधन के कारण उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में अपेक्षित वृद्धि 1400 करोड़ रुपये (लगभग) है।
अनुलग्नक यह जानकारी आज राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।