नियोजकों को मिली श्रम अधिनियम के प्रवर्त्तन संबंधित जानकारी

उप श्रमायुक्त कार्यालय सभागार में हुआ कार्यशाला का आयोजन
मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 15ता०बोकारो। उप श्रमायुक्त के कार्यालय में सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न श्रम अधिनियम के प्रवर्त्तन से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें चैम्बर ऑफ कार्मस, वेदाता ई०एस०एल, आई०एल०गोमिया, टी०टी०पी०एस० ललपनिया के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि आदि शामिल हुए। मौके पर सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन के संबंध में नियोजकों को विस्तार से बताया यथा- उपादान भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, ठेका मजदूरी भुगतान अधिनियम, मोटर परिवहन अधिनियम, सामान पाराश्रमिक अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रमिक अधिनियम, मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार सेस से संबंधित जानकरी दी। साथ ही साथ अधिनियम के अंतर्गत पोषित की जाने वाली पंजीयों, वार्षिक विवरणी ससमय जमा करने हेतु निदेश दिया गया अन्यथा नियोजकों के विरुद्ध विभिन्न श्रम अधिनियम के उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, इससे भी अवगत कराया गया। कार्यशाला में जिला श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी बसंत नारायण महतो, लिपिक  सुबल चन्द्र गोप, लिपिक नीरज कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में कुल एक अरब 65 करोड़ 44 लाख 51 हजार 716 रुपए की परिसंपत्तियों का किया गया वितरण

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