अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह दिसम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न निःशुल्क वितरण 

Media House सोनभद्र-जिला पूर्ति अधिकारी सोनभद्र ध्रुव गुप्ता ने अवगत कराया है कि माह दिसम्बर 2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण एवं त्रैमास अक्टूबर से दिसम्बर 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (निःशुल्क गेहूं व चावल) त्रैमासिक चीनी का वितरण 10 दिसम्बर,2025 से 28 दिसम्बर,2025 तक आवंटन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क एवं इसके अतिरिक्त त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54/- में वितरण कराया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारको को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार से पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाना निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा किसी कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है वे मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 28.12.2025 को उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा रीड/बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, वे वितरण की अन्तिम तिथि पर ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जनपद के कार्डधारको से यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई-केवाईसी0 कराया जा रहा है। जिन कार्डधारको/सदस्यों का ई-केवाईसी होना अवशेष है। ऐसे कार्डधारक/सदस्य उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि खाद्यान्न से लाभान्वित हो सकें।

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