कर्नाटक : बेंगलुरु में रामनवमी पर मांस की बिक्री और पशु वध पर रोक

बेंगलुरु, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने रामनवमी के अवसर पर राजधानी बेंगलुरु में मांसाहार और पशु वध पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बृहत बेंगलुरु महानगरपालिका के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने इस संबंध में जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष रामनवमी का पर्व रविवार, 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के सभी वधगृहों में पशु वध और मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा, “श्री राम नवमी के पवित्र अवसर पर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बेंगलुरु के सभी वधगृहों में पशु वध न हो और शहर के किसी भी मांस विक्रेता द्वारा मांस बिक्री न की जाए। यह आदेश शहर के सभी बीबीएमपी क्षेत्राधिकार में लागू रहेगा।”

यह निर्णय धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। इसके अलावा, सभी मांस विक्रेताओं और वधगृहों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश का पालन करें और इसके उल्लंघन से बचें, क्योंकि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में भी रामनवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में भी चैत्र नवरात्र के दौरान धार्मिक स्थल मैहर और देवास में मांसाहार के व्यवसाय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, राज्य के 19 पवित्र स्थलों पर 1 अप्रैल से मदिरा की बिक्री पूरी रोक है।

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देवास नगर निगम की महापौर गीता अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक चैत्र नवरात्र के पर्व पर शहर और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत 30 मार्च रविवार से 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन तक देवास शहर में मटन, चिकन, मछली, और अंडे का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी तरह धार्मिक नगरी मैहर में भी अनुविभागीय अधिकारी विकास सिंह ने 30 मार्च से 7 अप्रैल की मध्य रात्रि तक मांस, मछली, और अंडे के क्रय-विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि पर्यटन नगरी मैहर में भक्ति भाव से लोग पहुंचते हैं, इसलिए मांस, मछली और अंडे का विक्रय प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

–आईएएनएस

पीएसके/एकेजे

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