थाना चोपन पुलिस द्वारा 1 किलो 446 ग्राम गाजां के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

सोनभद्र-पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थाना चोपन पुलिस द्वारा पतेरी टोला चौराहा के पास डाला से चेकिंग के दौरान समय करीब 8.17 बजे अभियुक्त 1.प्रदीप कुमार कुशवाहा पुत्र राम आशीष कुशवाहा, निवासी नई बस्ती, डाला, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 28 वर्ष के पास से झोला में 1.446 किग्रा नाजायज गाजां बरामद कर गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-208/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी । गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह, थाना चोपन, उ.नि.बृजेश कुमार पाण्डेय, चौकी प्रभारी डाला, का.आनन्द कुमार गोड़, चौकी डाला, का.रंजीत सरोज, चौकी डाला, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र ।

थाना शक्तिनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 अभियुक्त को दी गयी सजा!
सोनभद्र-मॉनिटरिंग सेल/थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा थाना शक्तिनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-69/2021 धारा 41, 411, 414, 379, 34 भादवि तथा मु0अ0सं0-67/2021 धारा 380, 411, 414, 34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अक्षय मिश्रा पुत्र दुखेश्वर मिश्रा निवासी काली मंदिर बस स्टैण्ड थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 21.09.2023 को माननीय न्यायालय ए0एम0 द्वितीय सोनभद्र द्वारा दोनों अभियोग में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 02 माह 24 दिवस व 50/- रुपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।

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थाना ओबरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 अभियुक्त को दी गयी सजा!
ओबरा-मॉनिटरिंग सेल/थाना ओबरा पुलिस द्वारा थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-915/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त विनोद राम पुत्र रामा राम निवासी नाको थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 21.09.2023 को माननीय न्यायालय ए0एम0 द्वितीय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1500 रुपये अर्थदण्ड से तथा न्यायालय उठने तक की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहने के दण्ड से दण्डित किया गया से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतान करना होगा ।

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