मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, घटाने व संशोधन हेतु बी0एल0ओ0/पदाभिहित अधिकारीयों के पास 9 दिसम्बर तक जमा कर सकते है-सहदेव कुमार मिश्र

Media House सोनभद्र-उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत 27.10.2023 (शुक्रवार) से 09.12.2023 शनिवार) तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाने की तिथि निर्धारित की गयी है। इस अवधि के मध्य कुल छः विशेष अभियान तिथियाॅ थी, जो समाप्त हो चुकी है, अभी भी पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 तक प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत नाम बढ़ाने, घटाने एवं संशोधन का कार्य किया जा रहा है, आप निम्न प्रपत्रों के साथ बी0एल0ओ0/पदाभिहित अधिकारियों के पास जमा कर सकते हैं आयोग के निर्देशानुसार 18 वर्ष की आयु वाले मतदाताओं के सम्बन्ध में फार्म-6 के साथ आयु का साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड/डी0एल0/बैंक पासबुक/ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य के पैड पर लिखा हुआ साक्ष्य तथा एक अच्छी गुणवत्ता वाला पासपोर्ट आकार (4.5 से0मी0×3.5 से0मी0) का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो सफेद पृष्ठभूमि के साथ इसके लिए बने बाक्स में चिपकाना होगा। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसी प्रविष्टि को विलोपित कराने हेतु फार्म-7 में आवेदन किया जा सकता है। विद्यमान निर्वाचक नामावली में मतदाता के निवास का स्थानांतरण, प्रविष्टियों का सुधार, बिना सुधार के ई0पी0आई0सी0 प्रतिस्थापन एवं दिव्यांगजन चिन्हांकन करने सम्बन्धी प्रविष्टियों के सुधार हेतु फार्म-8 में आवेदन किया जा सकता है। यदि आवेदक अपनी फोटो बदलना चाहता है, तो हाल का एक अच्छी गुणवत्ता वाला पासपोर्ट आकार (4.5 से0मी0×3.5 से0मी0) का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो सफेद पृष्ठभूमि के साथ इसके लिए बने बाक्स में चिपकाना होगा। सभी सम्मानित नागरिकों से अपील की जाती है कि यदि अभी भी किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नाम दर्ज नही है तो बी0एल0ओ0 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम बढ़ाये जाने हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना हेतु फार्म-6ख, मतदाता सूची से नाम अपमार्जित किये जाने हेतु फार्म-7 एवं विद्यमान निर्वाचक नामावली में मतदाता के निवास का स्थानांतरण, प्रविष्टियों का सुधार, बिना सुधार के ई0पी0आई0सी0 प्रतिस्थापन एवं दिव्यांगजन चिन्हांकन करने सम्बन्धी प्रविष्टियों के सुधार हेतु फार्म-8 में अपना आवेदन भरकर जमा कर सकते हैं।