जनपद में धारा 144, 19 मार्च 2024 से 18 मई 2024 तक की गयी प्रभावी-जिला मजिस्ट्रेट
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अधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति के नहीं छोड़ेंगं मुख्यालय-जिलाधिकारी
ब्यूरो,मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन,2024 सम्बन्धी कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गयी है, उक्त के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में निर्वाचन सम्बन्धित कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने तथा समयबद्ध सूचनाओं/रिपोर्टों के प्रेषण में कोई विलम्ब न होने के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि बिना उक्त कार्यों में लगे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी बिना जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाये। जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144, दिनाँक 19 मार्च 2024 से 18 मई,2024 तक की गयी प्रभावी-जिला मजिस्ट्रेट
निर्माण एजेन्सी/विभाग की सूची अविलम्ब मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को कराया जाये उपलब्ध
सोनभद्र-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन,2024 की घोषणा कर दी गयी है, लोक सभा सामान्य निर्वाचन,2024 हेतु प्रभावी आचार संहिता के दृष्टिगत जनपद में विकास एवं निर्माण से सम्बन्धित जो भी कार्य जनपद स्तर पर शुरू हो चुके हैं एवं नये काम जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, की अलग-अलग सूची अधिसूचना जारी होने के कारण तत्काल सूची मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र को सभी निर्माण एजेन्सी के नोडल अधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें, किसी अधिकारी की सूचना समय से प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि उनकी सूचना शून्य है और तदोपरान्त आचार संहिता उल्लंघन अथवा किसी अन्य विपरीत परिस्थिति के सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था के अधिकारी जिम्मेदार होंगें।
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