नगर पालिका/टाउन एरिया/नोटीफाईड एरिया में साप्ताहिक बन्दी दिवस घोषित

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 19ता.सोनभद्र-जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 सपठित प्रादेशिक नियमावली, 1963 के नियम 06 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की सूची-01 में सम्मिलित नगर पालिका/टाउन एरिया/नोटीफाईड एरिया में आवर्त समस्त दुकानों/वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए (अनुसूची-02 में उल्लेखित दुकानों/वाणिज्य अधिष्ठानों को छोड़कर) आवर्त क्षेत्र के सम्मुख अंकित दिवस को अधिनियम की धारा-08 (02) के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष-2023 के लिए साप्ताहिक बन्दी दिवस घोषित किया जाता है। उन्होंने बताया कि अनुसूची में आवर्त क्षेत्रों के लिए साप्ताहिक बन्दी का निर्धारित किया गया है, जैसे नगर पालिका क्षेत्र राबर्ट्सगंज के लिए बुधवार, टाउन एरिया क्षेत्र घोरावल के लिए मंगलवार, नोटीफाईड एरिया क्षेत्र गुर्मा के लिए मंगलवार, नोटीफाईड एरिया क्षेत्र चुर्क के लिए मंगलवार, नोटीफाईड एरिया क्षेत्र चोपन के लिए सोमवार, नोटीफाईड एरिया क्षेत्र ओबरा के लिए मंगलवार, नोटीफाईड एरिया क्षेत्र रेनुकूट के लिए मंगलवार, नोटीफाईड एरिया क्षेत्र पिपरी के लिए सोमवार, दुद्धी के लिए बुधवार, म्योरपुर के लिए गुरूवार, मुर्धवा के लिए बुधवार, रिहन्दनगर के लिए सोमवार, शक्तिनगर के लिए बुधवार, रेनुसागर के लिए गुरूवार, विण्ढमगंज के लिए बुधवार, पन्नूगंज के लिए गुरूवार, शाहगंज के लिए शुक्रवार, रामगढ़ के लिए गुरूवार, डाला के लिए गुरूवार का दिन निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूची-02 में खानपान, नाश्ता, समाचार, पत्र-पत्रिका, दवाखाना, सब्जी, मिठाई, दूध, माॅस, अण्डे फल, फूल, हराचारा, सिनेमा, मनोरंजन केन्द्र, क्लब, आवासीय होटल, वाहन ईंधन, बाल कटवाने की दुकानों, सरकारी लाईसेंस शुदा शराब की दुकानें, शवदाह के प्रयोजन की दुकानें, परिवहन की सेवायें, विद्युत एवं जल आपूर्ति से सम्बन्धित प्रतिष्ठान, साईकिल व रिक्शा रिपेयरिंग की दुकानों सम्मिलित हैं, जिन पर साप्ताहिक बन्दी दिवस के प्राविधान लागू नहीं होंगें।

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