निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के समय कोई भ्रम की स्थिति न रहें-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 10ता.सोनभद्र-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) चन्द्र विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये, नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्र व उनके आरक्षण की श्रेणी की सूचना नगरीय निकायों व जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाए तथा उसकी दो-दो प्रतियॉ सम्बन्धित रिटर्निग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी को यथा समय उपलब्ध करा दी जाए। जनपद/तहसील मुख्यालय पर उक्त सूचना एवं सूची के साथ जनसाधारण को जानकारी प्रदान करने हेतु कार्मिक उपलब्ध रहेंगे, ताकि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के समय कोई भ्रम की स्थिति न रहें, रिटर्निग अधिकारियों/सहायक रिटर्निग अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना एवं नाम निर्देशन पत्रों की संवी़क्षा के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। नामांकन पत्रों की संवीक्षा करते समय समस्त रिटर्निग अधिकारियों/सहायक रिटर्निग अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। इस सम्बन्ध में यदि ढिलाई बरतने या अनियमित तरीके से नामांकन पत्रों को खारिज करने की शिकायत आयोग को प्राप्त होगी तो आयोग द्वारा उसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और सम्बन्धित रिटर्निग अधिकारी/सहायक रिटर्निग अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी । अपराधीकरण चल/अचल सम्पत्ति, वित्तीय देयता एवं शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना सत्यापित करते हुए एक शपथ पत्र दिया जाएगा । इसी प्रकार यदि कोई प्रत्याशी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किसी पद या स्थान के लिए निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर शपथ पत्र संलग्न करते हुए अपने नाम निर्देशन पत्र में इस बात की घोषणा करेगा कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य है, तो यह भी स्पष्ट करना है कि नामांकन के लिए नियत तिथियों से पूर्व नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार की आवश्यकतानुसार उपस्थिति और स्टाम्प पेपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि नामांकन के समय परेशानी का सामना न करना पड़े । जो शपथ पत्र नोटरी के अलावा अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित किए जाए उन शपथ पत्रों के शपथियों के विवरण की एक अन्य पंजिका भी अनुरक्षित कर ली जाए। सभ्य आचरण वाले व्यक्ति को ही निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किया जाए। रिटर्निग अधिकारी/सहायक रिटर्निग अधिकारी अपने स्तर से प्रत्याशियों का प्रस्ताव मॉगते हुए उसे स्वीकृत करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्वाचन अभिकर्ता किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त न हो और वह कही भी कोई गड़बड़ी न कर सके। नामांकन पत्रों में नामांकन पत्र का मूल्य मुद्रित रहता है और उस पर क्रमांक भी अंकित हे। यह पत्र बिक्री योग्य है इसलिए नामंकन पत्र का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। नगरीय निकायों के विभिन्न पदों हेतु नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर क्रय किए जा सकेंगे। प्रत्याशी की जमानत धनराशि जहॉ चालान से जमा किए जाने की सुविधा हो वहॉ चालान से ही जमा कराई जाए । जहॉ सुविधा न हो वहॉ रसीद (फार्म-385) का प्रयोग किया जाए। यदि जमानत की धनराशि चालान से जमा होने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता हो तो धनराशि रसीद के माध्यम से नगद प्राप्त कर ली जाए जिससे प्रत्याशियों को नामांकन पत्र जमा करने में कोई विलम्ब न हो और कोई व्यक्ति इस कारण नामांकन पत्र दाखिल करने से वंचित न रह जाए । नगद जमा की गई धनराशि अगले दिन कोषागार में जमाकर दी जाए यदि प्रत्याशी से जमानत की धनरिश नगद ली गई हो तो नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद में उसका उल्लेख कर दिया जाए।