27 दिव्यांगजनों को मिली बैट्री चालित ट्राईसाईकिल,लाभुकों मे विभिन्न प्रखंडों के लाभुक शामिल हुए
अवनीश श्रीवास्तव
मीडिया हाउस 2ता.मोतिहारी l मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 27 दिव्यांगजनों को बैट्री से चलने वाली ट्राईसाईकिल हेलमेट के साथ प्रदान की गई। इन लाभुकों मे विभिन्न प्रखंडों के लाभुक शामिल हुए । ज्ञातव्य हो कि इस योजना अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिले को 2022- 23 में 353 बैट्री चालित ट्राईसाईकिल आवंटित करने का लक्ष्य प्राप्त था,जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा शत – प्रतिशत स्वीकृति दी गयी है l साथ ही वर्ष 2023 – 24 में 85 बैट्री चालित ट्राइसाइकिल की स्वीकृति अभी तक दी जा चुकी है l सभी ट्रायसाइकिल का वितरण चरणबद्ध तरीके से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के द्वारा किया जा रहा है l उसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मोतिहारी के तत्वाधान मे आयोजित शिविर मे 5 बैट्री चालित ट्राइसाइकिल के वितरण के पश्चात् 22 बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण बुनियाद केन्द्र सदर मोतिहारी से सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया l
इस अवसर पर बुनियाद केन्द्र एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सभी कर्मीगण मौजूद थे ।
सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारकर दिव्यांगजनों के राह को आसान किया जा रहा है। सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध करायी जा रही है। बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के प्राप्त हो जाने से दिव्यांगजनों को रोजगार में आसानी हो जाएगी तथा अपने कार्यस्थल पर आसानी से पहुँच सकेंगे। इच्छुक दिव्यांगजन आनलाईन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदनो में पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर दिया जा रहा है।
आवेदन हेतु पात्रता –
https://online.bih.nic.in/SWF/SWFTC/Register.aspx उपरोक्त लिंक पर आवेदक अपना आवेदन आनलाईन कर सकते है। यह योजना ऐसे छात्र-छात्रा या रोजगार कर रहे 18 वर्ष से अधिक उम्र के 60% से अधिक चलंत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए है जिनके आवासन से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय रोजगार स्थल की दूरी 3 कि0मी0 या अधिक हो। इसके अतिरिक्त आय की सीमा चालू सत्र के लिए 2 लाख रूपये तक रखी गयी है। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है तथा वर्तमान में भी बिहार में आवासित हो।