बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर लेंगी सुरक्षा शपथ

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। बिगबास्केट, टाटा क्लिक, टाटा 1एमजी, जोमैटो और ओला जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2024 के मौके पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा शपथ लेंगे। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शनिवार को जानकारी दी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाएगा।

सुरक्षा शपथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा असुरक्षित, नकली और गैर-अनुरूप उत्पादों की बिक्री का पता लगाने और रोकने, उत्पाद सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वैधानिक प्राधिकरणों के साथ सहयोग करने, विक्रेताओं के बीच उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और उत्पाद सुरक्षा पर उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है।

केंद्र के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा घोषित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षा शपथ का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

नवंबर 2023 में विभाग ने प्रमुख ई-कॉमर्स संस्थाओं, उद्योग निकायों और कानून के अध्यक्षों को सदस्य बनाकर प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार करने के लिए प्रसिद्ध उपभोक्ता कार्यकर्ता और पत्रकार पुष्पा गिरिमाजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

समिति द्वारा व्यापक परामर्श प्रक्रिया और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जांच के बाद प्रतिज्ञा का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर असुरक्षित या प्रासंगिक मानकों को पूरा न करने वाले उत्पादों की बिक्री उपभोक्ताओं और जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करती है।

बयान में बताया गया है कि यह उन उत्पादों के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्हें गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है।

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880 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है।

2030 तक, भारत में अनुमानित 500 मिलियन खरीदारों के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस होने का अनुमान है।

भारत में ई-कॉमर्स के निरंतर विस्तार के मद्देनजर, ऑनलाइन बेचे जाने वाले उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उपभोक्ता की भलाई के लिए अनिवार्य है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 किसी उत्पाद को खरीदते समय सुरक्षा और उत्पाद मानकों के महत्व को स्वीकार करता है।

बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4(3) के तहत निर्धारित ई-कॉमर्स संस्थाओं के कर्तव्यों में किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार को न अपनाने का कर्तव्य शामिल है।

–आईएएनएस

एसकेटी/एएस

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