दुद्धी विधायक दुष्कर्म मामले में पाएं गये दोषी.! गये जेल.! न्याय की हुई जीत-विकास शाक्य.अधिवक्ता
सोनभद्र-अभियोजन की ओर से अधिवक्ता विकास शाक्य ने कहा कि देर ही सही किंतु मा.न्यायालय द्वारा पीड़िता को न्याय मिला, न्याय की जीत हुई है।
मामला- 4 नवम्बर 2014 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का था आरोप.!
– 15 दिसंबर 2023 को न्यायालय तय करेगा सजा की अवधि.!
– दो वर्ष से ऊपर की सजा होने पर विधायक की सदस्यता हो सकती है खत्म.!
मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र- 4 नवंबर 2014 (नौ वर्ष पूर्व ) नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने सुनवाई कर भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ को दोषसिद्ध पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उन्हें जेल भेज दिया। सजा का निर्धारण 15 दिसंबर को होगा। ऐसे में अब विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है और दुद्धी में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हो सकता है।
ज्ञात होगी कि 4 नवंबर 2014 को रामदुलारे गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति थे अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं के खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को निर्णय की तिथि नियत किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया। अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई कर 15 दिसंबर को उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। अगर सजा दो साल से ऊपर की होगी तो दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ की विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। हालाकि 15 दिसंबर को फैसला आने के बाद ही इसका निर्धारण हो सकेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की। पीड़िता के भाई ने वार्ता के दौरान कहा कि बहुत देर लगा, परिजनों को बार-बार धमकी दिये जाने से परिजनों में भय व्याप्त था। किंतु माननीय न्यायालय की तरफ से आज हम लोगों को न्याय मिल गया.!