प्रवेश में शिथिलता व लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर की जायेगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(12)(PI) के अन्तर्गत आस-पास (Neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-27 में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के चयनित बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में शत-प्रतिशत नामांकन कराने तथा नामांकन की कार्यवाही पूर्व होने पर वर्तमान में प्रवेशित एवं पूर्व अध्ययनरत बच्चों को यूनिफार्म व पाठ्य पुस्तको हेतु सहायता राशि एवं विद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्ष्ता में आज कलेक्ट्रेट सभागार मे निजी विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यो के बैठक की गयी,

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सर्व प्रथम विकास खण्ड चतरा में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के चयनित बच्चों के प्रवेश की सम्बन्ध में जानकारी ली तो खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि आर0टी0ई0 एक्ट के तहत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के कुल विकास खण्ड चतरा में 92 बच्चों का प्रवेश होना था 79 बच्चों का प्रवेश हो चुका है 13 बच्चों ने विभिन्न कारणों से प्रवेश नहीं लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विकास खण्ड चतरा के बालिका अनन्या मौर्या और प्रिया मौर्या के अभिवावक से मोबाइल के माध्यम से वार्ता किये कि मैं जिलाधिकारी सोनभद्र बोल रहा हू आपने आर0टी0ई0 एक्ट के तहत अपने बच्चें का प्रवेश संगम एकेडमी विद्यालय में क्यों नही कराया तो अभिवावक द्वारा बताया गया कि विद्यालय द्वारा परिवहन चार्ज अधिक लिये जाने के कारण बच्चें का प्रवेश नहीं कराया गया। इसी प्रकार से जिलाधिकारी ने विकास खण्ड रावर्टसगंज में आर0टी0ई0 एक्ट के तहत कुल बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में जानकारी ली खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि रावर्टसगंज ब्लॉक में 665 बच्चों का प्रवेश होना था जिसमें से 566 बच्चों का प्रवेश हो चुका है 99 बच्चों ने विभिन्न कारणों से प्रवेश नहीं लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विकास खण्ड रावर्टसगंज के बच्चें आरूषी पटेल के अभिवावक से भी बात कर प्रवेश न लेने के कारण के सम्बन्ध में जानकारी ली इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को निर्देशित करते हुए कहा कि अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के चयनित बच्चा ें(आर0टी0ई0 एक्ट) तहत बच्चों का प्रवेश प्राथमिेकता के आधार पर करना सुनिश्चित करे इस एक्ट के तहत विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करे किसी प्रकार की असमानता के व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया।

इस दौरान उन्होने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने विकास खण्ड में संचालित गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से समन्वय स्थापित कर सत्र 2026-27 में चयनित सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन की कार्यवाही तीन दिन के अन्दर पूर्ण कराते हुए पोर्टल पर फीडिंग कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, नामांकन की कार्यवाही पूर्ण होने पर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने विकास खण्ड में नव प्रवेशित बच्चों के साथ पूर्व से अध्ययनरत बच्चों को सम्मिलित कर सत्यापन की कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर लें। अध्ययनरत बच्चों को यूनिफार्म एवं पाठ्य पुस्तक हेतु सहायता राशि तथा विद्यालयों की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु बजट आवंटन प्राप्त हो चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को निर्देशित किया कि सत्यापन आख्या प्राप्त होते ही एक सप्ताह के अन्दर बच्चों को यूनिफार्म एवं पाठ्य पुस्तक हेतु सहायता राशि तथा विद्यालयों की वित्तीय सहायता की धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित को प्रेषित करने की कार्यवाही पूर्ण कर उपभोग प्रमाण पत्र शासन/ विभाग को प्रेषित कर दिया जाय। विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के अपार आइ०डी०, फैमीलि आई०डी०. यू-डायस पर प्रोग्रेशन एक्टीवीटि, नये छात्रों का पोर्टल पर अपडेशन कराने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र श्री मुकुल आनन्द पाण्डेय ने जोर देते हुए समस्त विद्यालय के प्रबन्धकों/ प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया। उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनन्द पाण्डेय, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा अजय यादव, जिला आर०टी०ई० इंचार्ज विवेक कुमार तिवारी व विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक प्रतिभाग किये।

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