गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही अपराध से अर्जित ₹54.10 लाख मूल्य की टाटा नेक्सॉन एवं हाईवा ट्रक कुर्क

मीडिया हाउस सोनभद्र – पुलिस अधीक्षकअभिषेक वर्मा द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी ओबरा अमित कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोन एवं थाना ओबरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त की अपराध से अर्जित चल सम्पत्ति को कुर्क किया गया।
थाना कोन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त संजय चौहान पुत्र महावीर निवासी तकिया थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय की गयी चल सम्पत्तियों को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद सोनभद्र के आदेशानुसार अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार कुर्क किया गया।
कुर्क की गयी सम्पत्तियों में वाहन संख्या UP64AV4916 टाटा नेक्सॉन, जिसकी अनुमानित कीमत ₹9,23,000/- तथा वाहन संख्या UP64CT0316M हाईवा ट्रक, जिसकी अनुमानित कीमत ₹44,87,000/- है, शामिल हैं। कुर्क की गयी सम्पत्तियों की कुल अनुमानित कीमत ₹54,10,000/- (चौवन लाख दस हजार रुपये मात्र) है। पुलिस द्वारा गठित टीम ने अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गयी सम्पत्तियों को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
अभियुक्त का विवरण-
संजय चौहान पुत्र महावीर निवासी तकिया थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 36/2025 धारा 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व धारा 3(1), 58, 71(1) उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021।
2. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986।
कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-
1. वाहन संख्या UP64AV4916 (टाटा नेक्सॉन) कीमत ₹9,23,000/-
2. वाहन संख्या UP64CT0316M (हाईवा ट्रक) कीमत ₹44,87,000/-










