अधिवक्ताओं के मूलभूत स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन योजना को लागू करने को लेकर अधिवक्ता संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से की मांग

मिडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 17ता॰बोकारो – मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (Chief Minister Welfare Bill) के तहत् झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अधिनियम, 2021 को विधानसभा सत्र में पेश कराकर कैबिनेट वाई सर्कुलेशन मंजुरी स्वीकृति प्रदान करने को लेकर अधिविक्ताओं ने बोकारो अधिवक्ता संघर्ष समिति ने कोर्ट परिसर के अंतर्गत अपनी मांग को लेकर एक बैठक की गई। अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा की जिस प्रकार केरल ,राजस्थान और दिल्ली सरकार ने जो सर्कुलर पास किया है। वह सर्कुलर झारखण्ड में भी लागू हो। उन्होनें कहा की राज्य के अधिवक्ताओं के मूलभूत स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन योजना को लागू कराने के लिए विगत दो वर्षों से जनवरी 2021 से ही इस न्यायसम्मत मांग को लागू करवाने के लिए समिति लगातार संघर्षरत रहा है। अधिवक्ता सुभाषचंद्र महतो ने कहा की सर्वप्रथम, बोकारो बार के अधिविक्ताओं के द्वारा विधान सभा में यह प्रस्ताव रख चुके है। इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार, राँची ने अधिवक्ता संवाद में 8 जनवरी 2023 को घोषणा कर इसे अपने संज्ञान में लिया था। बोकारों सहित सम्पूर्ण झारखण्ड के अधिवक्तागण के हित में उक्त विधेयक को कैबिनेट के द्वारा पारित कराकर स्वीकृत किया जाए ताकि हम सभी अधिवक्ताओं की यह जायज मांग जो अभी विधानसभा में लम्बित है इस बिल को सदन से पास कराकर स्वीकृति प्रदान की जाए। अधिवक्ता पंकज दरद ने कहा की हम सभी अधिवक्ता झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते है की अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए इसे पारित कराकर स्वीकृति प्रदान की जाए जिससे झारखंड के सभी अधिवक्ता मुलभुत सुविधा से लाभान्वित हो सके। मौके पर संतोष कुमार सिंह, विहारी महतो,बिनोद गुरिया, विनोद तिवारी,धनंजय सिंह, लालटु राम, सृषटिधर महतो, भागीरथ महतो सहित अन्य कई अधिवक्ता शामिल थे।

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