राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, सोनभद्र के 23 विधि के विरूद्ध बालक आवासित है।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांकः 1347/JJC/2026, लखनऊ दिनांकितः 13.02.2026 के निर्देशानुसार एवं राम सुलीन सिंह माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय सोनभद्र के आदेशानुसार आज दिनांकः 29.07.2026 को समिति के सदस्यगण ओमकार शुक्ला, अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) एवं राहुल, सिविल जज, सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद सोनभद्र द्वारा राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) मीरजापुर का निरीक्षण तथा बाल सम्प्रेक्षण गृह, मिर्जापुर में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण हेतु योजना प्ली बार्गेनिंग, शिक्षा का अधिकार, नशा उन्मूलन, सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध किशोरों के कौशल विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं बालकों से सम्बन्धित नालसा स्कीम के संबंध में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जनपद सोनभद्र में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) संचालित नही है, अतः जनपद सोनभद्र से संबंधित विधि के विरूद्ध में बालक जनपद मीरजापुर में स्थित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में आवासित किये जाते है। निरीक्षण के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के प्रभारी सहायक अधीक्षक विजय कुमार राय एवं अन्य स्टाॅफ उपस्थित रहें।

निरीक्षण के दौरान राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) मीरजापुर में कुल 76 किशोर आवासित है, जिसमें जनपद सोनभद्र के 23 विधि के विरूद्ध बालक आवासित है। सभी बालकों से उनके मामले एवं समस्याओं के बारे में पूछताछ किया गया। उक्त सभी द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हे राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) मीरजापुर में किसी प्रकार की कोई असुविधा नही है, स्वास्थ्य ठीक है तथा खाने पीने का सामान निर्धारित मीनू के अनुसार प्राप्त होता है। उक्त सभी बालकों से किशोर न्याय अधिनियम के तहत चल रही उनकी जाँच की प्रगति के संबध में पूछ-ताछ किया गया तथा उनसे संबंधित मामलों में पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध है अथवा नही इसक संबंध में भी उनसे जानकारी ली गई।

मलेरियल ड्रग प्रोटोकॉल एवं एमएमडीपी सम्बन्धित विषय पर एक दिस्सीय गोष्ठी का हुआ आयोजन

प्रभारी सहायक अधीक्षक विजय कुमार रायए सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) मीरजापुर, को निर्देशित किया गया कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) मीरजापुर की सफाई आदि की व्यवस्था प्रतिदिन कराना सुनिश्चित करें तथा किशोरों के भोजन आदि की व्यवस्था, उनके पढ़ाई, चिकित्सा, खेलने व मनोरंजन आदि का प्रबन्ध नियमानुसार सुचारू रूप से करना सुनिश्चित करें।

इसके अलावा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के निर्देशन में आज दिनांक 29.07.2026 को प्रातः 11ः00 बजे असिस्टेंट एल.ए.डी.सी श्री जय प्रकाश एवं पी.एल.वी. भोलानाथ द्वारा आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज, राबर्ट्सगंज-सोनभद्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एव स्वालम्बन हेतु ‘‘मिशन शक्ति‘‘ विशेष अभियानand POSCH Act 2013 on Topic “Sexual Harassment of women on work place” विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । शिविर के दौरान महिला अध्यापिका एवं 150 बालिकाएं उपस्थित रही।

उपस्थित सभी बालिकाओं को तृतीय लिंग का कल्याण, उपभोक्ता अधिकार, नशे व धूम्रपान से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्यों, ।बपक ।जजंबाए च्ब्च्छक्ज् ।बजए शिक्ष का अधिकार, नालसा द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा, बालिका का जन्म और शिक्षा का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या और बालिका के प्रति भेदभाव, महिला स्वच्छता एवं सैनिटरी नैपकिन से संबंधित जागरूकता तथा स्थायी लोक अदालत एवं मध्यस्थता केन्द्र द्वारा सुलह के माध्यम से अभियान 2.0 के तहत अपने मुकदमें के निस्तारण एवं वैवाहिक विवादों के सुलभ निस्तारण के संबंध में तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय एवं उसके बाद महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान व कानून, पूर्वगर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में उन्हे जागरूक किया गया।यह जानकारी राहुल, सिविल जज सी0डि0/सचिव (पूर्ण कालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दी गयी है।

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