अवैध परिवहन-दो से अधिक डिफाल्टर की श्रेणी में आने वाले 369 वाहनों को किया जाये ब्लैकलिस्ट-जिलाधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 6ता.सोनभद्र-जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद सोनभद्र में अन्य प्रदेशों से आने वाले उप खनिजों (गिट्टी, मोरम) से लदे वाहनों से किये जा रहे अवैध खनन/अवैध परिवहन के रोक-थाम हेतु 04 ई-चेक स्थापित हैं, इन चेक गेटों के माध्यम से किये गये आनलाईन चालान में से दो या दो से अधिक 369 वाहनों का चालान डिफाल्टर की श्रेणी में आ गये हैं, परन्तु वाहन स्वामियों द्वारा काफी समय व्यतीत होने के बाद भी शमन शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 72 का स्पष्ट उल्लंघन है, इससे राजस्व की क्षति हो रही है, अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए ईचेक गेट के माध्यम से जनपद में किये गये आनलाईन चालान में से 369 वाहनों के ब्लैकलिस्टेट करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

लू (हीट वेव) न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में एडवाइजरी-2023 जारी-अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

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