खनन न्यूज-अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का कड़ाई से पालन किया जाए। जिलाधिकारी

मुकेश गुरुदेव, मीडिया हाउस महोबा-जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में समस्त खनन पटटाधारक, खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारकों एवं विस्फोटक लाईसेन्सधारक के साथ जनपद महोबा के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन एवं पुलिस के साथ सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ दिनांक 12.02.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे बैठक कर वार्ता की गयी एवं उनके द्वारा दिये गये सुझाव को सुना गया।

जिलाधिकारी द्वारा समस्त खनन पटटाधारकों / अनुज्ञप्तिधारकों को कड़े निर्देश दिये गये कि कोई भी पटटाधारक / अनुज्ञप्तिधारक बिना ई-एम०एम0-11/ई-फार्म-सी के खनिजों का परिवहन नही करेगा तथा जाँच के समय मागें गये दस्तावेजो जैसे फुटेज, रजिस्टर, डी०बी०आर प्रस्तुत करेगा तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 एवं उ०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2018 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

पटटेधारक खनन पटटे का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से खदानों में फेन्सिंग आदि का कार्य एवं मैनेजर, ब्लास्टर की देखरेख में सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य किया जाए तथा किसी प्रकार की अनियमितता नही की जाए। अनियमितता पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व कुंवर पंकज, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुखबीर सिंह, उपजिलाधिकारी सदर शिवध्यान पांडे सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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