बच्चा गोद लेने के लिए पात्र अभिभावक करा सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण

Media House सोनभद्र-जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपदवासियों को बच्चा गोद लेने (दत्तक ग्रहण) की प्रक्रिया एवं पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। इच्छुक पात्र अभिभावक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि बच्चा गोद लेने के इच्छुक भावी दत्तक माता-पिता का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। उन्हें किसी जीवन-घातक बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए तथा किसी आपराधिक कृत्य में दोषसिद्ध अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए।

विवाहित दंपति द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए दोनों पति-पत्नी की सहमति आवश्यक है तथा सामान्यतः दंपति का कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध होना चाहिए। एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एकल पुरुष बालिका को गोद लेने के लिए पात्र नहीं है।

बच्चे की उम्र के अनुसार निर्धारित है अभिभावकों की आयु सीमा

बच्चे की आयु के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। दो वर्ष तक के बच्चे के लिए दंपति की अधिकतम संयुक्त आयु 85 वर्ष, दो से चार वर्ष के बच्चे के लिए 90 वर्ष, चार से आठ वर्ष के बच्चे के लिए 100 वर्ष तथा आठ से 18 वर्ष के बच्चे के लिए 110 वर्ष निर्धारित है। एकल दत्तक माता-पिता के लिए संबंधित अधिकतम आयु क्रमशः 40, 45, 50 एवं 55 वर्ष है।

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इसके साथ ही, बच्चे और भावी दत्तक माता-पिता में से प्रत्येक के बीच कम से कम 25 वर्ष का आयु अंतर होना आवश्यक है। रिश्तेदार द्वारा दत्तक ग्रहण तथा सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के मामलों में निर्धारित आयु संबंधी मानदंड लागू नहीं होते।

ऑनलाइन आवेदन में लगाने होंगे आवश्यक दस्तावेज

दत्तक ग्रहण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इनमें नवीनतम पारिवारिक फोटो, पहचान प्रमाण, जन्मतिथि अथवा आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं विवाह प्रमाण-पत्र प्रमुख हैं। लागू होने की स्थिति में तलाक संबंधी न्यायालयीन आदेश, पति अथवा पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा अन्य निर्धारित सहमति एवं घोषणापत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

अधिकृत पोर्टल पर करें ऑनलाइन पंजीकरण

दत्तक ग्रहण के इच्छुक पात्र अभिभावक केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के अधिकृत पोर्टल https://carings.wcd.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते है

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपदवासियों से अपील की है कि बच्चा गोद लेने के लिए केवल अधिकृत ऑनलाइन माध्यम एवं निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करें तथा किसी अनधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया न अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेल्पलाइन : 1800-11-1311 पर संपर्क कर सकते है।

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