4 अरब 42 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृति की गयी प्रदान

मीडिया हाउस लखनऊ  – उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशो के क्रम मे उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में एन०आर०एल०एम० योजनान्तर्गत एस०एन०ए० स्पर्श माडयूल के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 28-04-2026 द्वारा स्वीकृत मदर सैक्शन के सापेक्ष अनुदान सं0-83 (अनु०जाति मद) लेखाशीर्षक 2501-04-789-01-02 मानक मद-27 सब्सिडी के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू० 28928.92 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 19285.947 लाख,इस प्रकार कुल धनराशि रू0 48214.867 लाख (रू० चार अरब बयासी करोड चौदह लाख छियासी हजार सात सौ मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध मे आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है|

जारी शासनादेश मे निर्देश दिये गये है कि धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए। स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास / मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।स्वीकृत धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। उप मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

गर्मी एवं लू से बचाव हेतु गो आश्रय स्थलों में स्वच्छ पेयजल, चारा तथा त्रिपाल आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएँ की जाए

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