जमानत धनराशि की वापसी का प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।सहदेव कुमार मिश्रा

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 29ता.सोनभद्र-अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र सहदेव कुमार मिश्रा ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 में भाग लेने वाले प्रत्याशियों से जमा करायी जाने वाली जमानत धनराशि की वापसी/जब्ती के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी की जमानत की धनराशि तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक उनके द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन में किए गए व्यय का विवरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनांक से 03 माह के अन्दर दाखिल न कर दिया गया हो एवं जमानत धनराशि की वापसी का प्रर्थना पत्र भी उक्त 03 माह की अवधि में न दे दिया गया हो। जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर निर्वाचन में व्यय किए गए विवरण के साथ जमानत धनराशि की वापसी का प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्वाचन व्यय विवरण के परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। उस प्रत्याशी की जमानत की धनराशि वापस नहीं की जाएगी, जिसने मतदान में पड़े कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त किए हों किन्तु निर्वाचित घोषित हुए प्रत्याशी पर कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। यदि कोई प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र खरीदने व जमानत धनराशि जमा करने के पश्चात् नाम निर्देशन पत्र दाखिल ही नहीं करता है या नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पश्चात् उसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो जाता है या निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वह अपना अभ्यर्थन वापस ले लेता है अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उसका नाम निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची में नहीं आता है तो इन सभी दशाओं में प्रत्याशी द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि उसे वापस कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निर्वाचन व्यय का विवरण परिणाम घोषणा के तीन माह के अन्दर वरिष्ठ कोषाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में जमा कर दें और जमानत राशि वापसी का प्रत्यावेदन परिणाम घोषणा के तीन माह के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सोनभद्र में जमा कर दें। यदि तीन माह के अन्दर व्यय का विवरण तथा जमानत धनराशि वापसी का प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित प्रत्याशियों की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

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